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Post Office ने ग्राहक को नहीं लौटाए 50 पैसे, अब देने होंगे 15 हजार रुपए, जानें पूरा मामला

Consumer Commission: एक पोस्ट ऑफिस (Post Office) को ग्राहक को 50 पैसे न लौटाने के लिए अब उसे 15 हजार रुपए हर्जाने के तौर पर देने होंगे।

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Consumer Commission

Post Office Consumer Commission

Consumer Commission Decision: एक पोस्ट ऑफिस (Post Office) को ग्राहक को 50 पैसे न लौटाने के लिए अब उसे 15 हजार रुपए हर्जाने के तौर पर देने होंगे। चेन्नई के गिरुगम्बाक्कम निवासी मनसा दिसंबर 2023 में लेटर पोस्ट करने के लिए पोलीचलूर पोस्ट ऑफिस गए थे। डाक शुल्क 29.50 रुपए था लेकिन उन्होंने 30 रुपए का भुगतान किया। उन्होंने पोस्ट ऑफिस क्लर्क 50 पैसे मांगे तो क्लर्क ने कहा कि सिस्टम राशि को 30 रुपए तक राउंड ऑफ कर देता है। ऐेसे में 50 पैसे वापस नहीं दिए जा सकते। मनसा ने इस पर आपत्ति जताते हुए UPI से भुगतान करने की पेशकश की लेकिन पोस्ट ऑफिस ने तकनीकी समस्याओं का हवाला देकर UPI से पैसे लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद मनसा ने उपभोक्ता आयोग में शिकायत दर्ज कर दी।

आयोग ने कहा- अनुचित व्यवहार

सुनवाई के दौरान मनसा ने कहा कि राउंड ऑफ की प्रथा उपभोक्ता के अधिकारों का हनन हैं। वहीं पोस्ट ऑफिस के अधिकारियों का कहना था कि डिजिटल भुगतान (Digital Payment) में दिक्कत आने के कारण इसे बंद कर दिया गया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद उपभोक्ता आयोग ने यह माना कि पोस्ट ऑफिस ने सॉफ्टवेयर की खराबी के कारण अधिक पैसे लिए, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत अनुचित व्यापार व्यवहार हैं। आयोग ने पोस्ट ऑफिस को 50 पैसे के बजाय 15,000 रुपए मुआवजा देने के आदेश दिए।
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