
नकल पर उत्तराखंड सरकार लाएगी नया कानून, 10 साल तक कोई परीक्षा नहीं दे सकेगा नकलची
उत्तराखंड सरकार भर्ती परीक्षाओं में लगातार नकल होने से परेशान है। थक हार कर उत्तराखंड सरकार अब नकल पर कड़ा अंकुश लगाने जा रहा है। उत्तराखंड सरकार एक नया नकल विरोधी कानून बनाने जा रहा है। जिसमें नकल करने वाले को सजा मिलेगी ही साथ ही नकल कराने वाले को भी सख्त सजा भोगना होगा। नई दिल्ली में उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने बेहद सख्त लहजे में कहाकि, नकल पर सरकार सख्ती बरत रही है। और अब तक 55 लोगों को जेल हो चुकी है। इसके खिलाफ सरकार कानून ला रही है, जिसके तहत जो नकल करवाएगा उसकी संपत्ति जब्त की जाएगी और उम्रकैद की सज़ा होगी। जो नकल करेगा वो 10 साल तक किसी भी परीक्षा में हिस्सा नहीं ले पाएगा।
सभी परिस्थितियों पर हमारी नजर - उत्तराखंड CM
जोशीमठ पर उत्तराखंड CM पुष्कर सिंह धामी ने बताया कि, जोशीमठ में हमारे प्रशासन ने जो जगह चिह्नित किए हैं वहां 700-800 घर हैं। उन्हें खाली करवा दिया गया है। अंतरिम राहत में डेढ़ लाख रुपए के चेक भी अधिकांश लोगों को मिल गए हैं। नए पुनर्वास के लिए हम जगह ढूंढ़ रहे हैं। सभी परिस्थितियों पर हमारी नजर है।
संशोधित कर जोड़ा जा रहा है सख्त प्रविधान
उत्तराखंड कैबिनेट ने अब भर्ती परीक्षाओं में नकल पर उम्रकैद की सजा का निर्णय लिया है। साथ ही इस षड्यंत्र में लिप्त व्यक्ति या संस्था की संपत्ति जब्त की जाएगी। कैबिनेट के इस निर्णय के अनुसार नकल विरोधी अध्यादेश के ड्राफ्ट को कार्मिक ने विधायी से मंगाया है। इसे संशोधित कर सख्त प्रविधानों को जोड़ा जा रहा है।
संशोधन कर अगली कैबिनेट बैठक में करेंगे पेश - सचिव कार्मिक
सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने कहा कि कैबिनेट के निर्णय के अनुरूप बनाए गए अध्यादेश के ड्राफ्ट में संशोधन किया जाएगा। इसके बाद इस अध्यादेश के ड्राफ्ट को अगली कैबिनेट के सम्मुख प्रस्तुत किया जाएगा।
इन भर्ती परीक्षाएं में हुई थी गड़बड़ी
- स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा
- वन दरोगा भर्ती
- सचिवालय रक्षक भर्ती
- ग्राम पंचायत विकास अधिकारी भर्ती।
Updated on:
16 Jan 2023 05:13 pm
Published on:
16 Jan 2023 05:10 pm
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