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कोर्ट ने ED को लगाई फटकार, पूछा- चार्जशीट दाखिल करने से पहले जैकलीन फर्नाडीज को क्यों नहीं किया गिरफ्तार

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 'पिक-एंड-चुज पॉलिसी'लागू नहीं करने की चेतावनी देते हुए ED से जैकलीन को गिरफ्तार नहीं करते को लेकर सवाल किया है। जज ने ED से पूछा कि "चार्जशीट दाखिल करने से पहले जैकलीन फर्नाडीज को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।"

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‘Why pick-and-choose policy?’: Judge asks ED why Jacqueline Fernandez was not arrested before filing chargesheet

महाठग सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आज बॉलीवुड एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस की दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हुई। इस दौरान पटियाला हाउस कोर्ट ने कहा कि ED इस मामले में अलग मापदण्डों का यूज क्यों कर रही है। इसके साथ ही चेतावनी देते हुए कहा कि 'पिक-एंड-चुज पॉलिसी'लागू न किया जाए, जिसके साथ ही कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ED) से सवाल करते हुए कहा कि चार्जशीट दाखिल करने से पहले जैकलीन फर्नांडीज को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया।

वहीं ED ने कोर्ट में आरोप लगाया है कि जैकलीन जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं। इसके विपरीत जैकलीन फर्नाडीज ने ED पर परेशान करने का आरोप लगाया है। फिलहाल जैकलीन अंतरिम जमानत पर हैं, जिन्होंने जमानत के लिए याचिका भी दाखिल की है।

कल जैकलीन फर्नांडीज की जमानत याचिका पर फैसला सुना सकता है पटियाला हाउस कोर्ट
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र मलिक के जैकलीन फर्नांडीज की जमानत याचिका पर शुक्रवार यानी 11 नवंबर को दोनों पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद अपना फैसला सुना सकते हैं। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार पटियाला हाउस कोर्ट 24 नवंबर को इस मामले में आरोपों पर दलीलें सुन सकता है।

देश से भागने के आरोप पर जैकलीन के वकील ने कोर्ट में पेश की दलील
ED ने जैकलीन पर देश से भागने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर जैकलीन की ओर से वरिष्ठ वकील सिद्धार्थ अग्रवाल ने दलीले पेश करते हुए कहा कि उन्होंने देश से भागने की कोशिश नहीं की हैं। वकील ने कहा कि जैकलीन फर्नाडीज को सूचित नहीं किया गया था कि उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया है। इसके साथ ही वकील ने कहा कि जैकलीन ED के सामने कई बार पूछताछ के लिए पेश हो चुकी हैं।

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