8 दिसंबर 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Bihar Panchayat Election 2021: दूसरे चरण के लिए नामांकन आज से शुरू, ये हैं जरूरी नियम

Bihar Panchayat Election 2021. बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat chunav) के दूसरे चरण के लिए नामांकन (second phase of enrollment) आज से शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक दूसरे चरण में कुल 34 जिलों के 48 प्रखंडों में मतदान (voting for bihar panchayat chunav) होगा। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया 7 सिंतबर से शुरू होकर 13 सितंबर तक चलेगी।

2 min read
Google source verification
Bihar Panchayat Election 2021.

Bihar Panchayat Election 2021.

नई दिल्ली। Bihar Panchayat Election 2021. बिहार पंचायत चुनाव (Bihar Panchayat chunav) के दूसरे चरण के लिए नामांकन (second phase of enrollment) आज से शुरू हो गया है। जानकारी के मुताबिक सोमवार को राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी थी। बताया गया कि दूसरे चरण में कुल 34 जिलों के 48 प्रखंडों में मतदान होगा। इसके लिए नामांकन प्रक्रिया 7 सिंतबर से शुरू होकर 13 सितंबर तक चलेगी।

29 सितंबर को होगा मतदान

राज्य निर्वाचन आयोग ने बताया कि बिहार पंचायत चुनाव के लिए नामांकन (Bihar Panchayat chunav) के बाद नियमों के अनुसार 14 सितंबर से नामांकन पत्रों की जांच होगी। वहीं 18 सितंबर तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। आयोग ने बताया कि दूसरे चरण के लिए 29 सितंबर को मतदान होगा। वहीं मतगणना 1 और 2 अक्टूबर को होगी।

नामांकन के लिए प्रशासन की तैयारी

नामांकन प्रक्रिया के लिए प्रखंड के बीडीओ निर्वाची पदाधिकारी बनाए गए हैं। वहीं पर नॉमिनेशन प्रक्रिया सहयोग के लिए कई नामित सहायक निर्वाची पदाधिकारी होंगे। यहां पर जिला परिषद पद के प्रत्याशी को छोड़कर सभी पदों के लिए नामांकन होंगे। जिला परिषद के अभ्यर्थी SDO के पास जाकर नामांकन करेंगे।
नामांकन प्रक्रिया में कोई समस्या न हो इसे लेकर प्रखंड के निर्वाची पदाधिकारी, सहायक निर्वाची पदाधिकारियों और अन्य कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है।

यह भी पढ़ें: Bihar Panchayat Election 2021: कोरोना के बावजूद ऑनलाइन नामांकन क्यों नहीं कर रहे प्रत्याशी...

नारेबाजी पर होगा प्रतिबंध

नामांकन के वक्त चुनाव आयोग से जारी तमाम गाइडलाइंस का पालन करना होगा। वहीं उम्मीदवार अपने चुनाव क्षेत्र के ही किसी शख्स को प्रस्तावक के रूप में ले जाना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही आरक्षण को लेकर आरक्षित उम्मीदवार से जाति प्रमाण पत्र की कापी जमा कराई जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार नामांकन स्थल पर किसी भी तरह की नारेबाजी करने पर प्रतिबंध होगा। इसके साथ ही हर उम्मीदवार के नामांकन के दौरान वीडियोग्राफी होगी। नामांकन का समय सुबह 11 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक निर्धारित किया गया है।