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फफक कर रोई मां, बोली- अधूरा मिला न्याय, जारी रखेंगे लड़ाई

भीलवाड़ा. बहुचर्चित कोटड़ी कोयला भट्टी प्रकरण में साढ़े नौ माह बाद आखिर शनिवार को अहम फैसला आया। फैसला सुनाने से पहले पॉक्सो कोर्ट संख्या दो खचाखच भर गया। मृतका किशोरी की मां भी घूंघट में कोर्ट में मौजूद थी। कोर्ट के सात जनों को दोषमुक्त किए जाने पर मां फफक-फफक कर रो पड़ी। कोर्ट के बाहर मृतका की मां ने कहा कि उसे अधूरा न्याय मिला है। न्याय के लिए लड़ाई आगे जारी रखेगी। दोषसिद्ध करार दिए अभियुक्त भाइयों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तभी मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी।

भीलवाड़ाMay 19, 2024 / 11:35 am

Akash Mathur

भीलवाड़ा. बहुचर्चित कोटड़ी कोयला भट्टी प्रकरण में साढ़े नौ माह बाद आखिर शनिवार को अहम फैसला आया। फैसला सुनाने से पहले पॉक्सो कोर्ट संख्या दो खचाखच भर गया। मृतका किशोरी की मां भी घूंघट में कोर्ट में मौजूद थी। कोर्ट के सात जनों को दोषमुक्त किए जाने पर मां फफक-फफक कर रो पड़ी। कोर्ट के बाहर मृतका की मां ने कहा कि उसे अधूरा न्याय मिला है। न्याय के लिए लड़ाई आगे जारी रखेगी। दोषसिद्ध करार दिए अभियुक्त भाइयों को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। तभी मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी।
दिल में गुस्सा, आंखों में रूलाई

कोर्ट रूम में पीडि़ता की मां के साथ अन्य परिजन भी थे। जैसे ही अभियुक्तों को कोर्ट में लाए तो परिजनों से आमना-सामना हुआ। परिजनों के दिल में गुस्सा था और आंखों में बेटी की याद में रूलाई थी। पुलिस कोर्ट में अनहोनी की आशंका में अभियुक्तों को घेरे खड़ी रही।
छावनी बनी सब्जी मंडी, आवागमन भी रोका

फैसला दोपहर तक आया। इससे पहले दोपहर साढ़े बारह बजे शाम की सब्जी मंडी को छावनी में तब्दील कर दिया। एएसपी विमलसिंह की अगुवाई में शहर के थानाप्रभारी और यातायात पुलिसकर्मियों को बुलाया गया। कोर्ट परिसर के बाहर से सब्जी विक्रेताओं को हटा दिया। जवानों ने सब्जियां सड़क किनारे करवा दी। वाहन हटवा दिए। अभियुक्तों के आने से पहले आवागमन रोक दिया गया। बख्तरबंद गाड़ी में अभियुक्तों को जेल से लाया गया।
दोषियों के सात पिरजन दोषमुक्त

न्यायाधीश अनिल कुमार गुप्ता ने कालबेलिया जाति के तस्वारिया निवासी लाडदेवी पत्नी कालू, कमलेश पुत्र श्रवण, चलानिया निवासी संजय पुत्र प्रभु, प्रभु पुत्र गंगाराम, गीता उर्फ मेवा पत्नी प्रभु, अरवड़ निवासी पप्पू पुत्र अमरनाथ तथा प्रियंका पुत्री प्रभु कालबेलिया को दोषमुक्त कर दिया। इनमें दोनों दोषियों की पत्नियां, माता-पिता व बहन व अन्य परिजन शामिल हैं।
दोषियों को इन धाराओं में सजा

कालू उर्फ रंगलाल: 376 (2) (एन), 376 डी, 341, 323, 326, 302, 201, 118, 120 बी, 5 (जी), (एल)/6पॉक्सो एक्ट

कान्हानाथ : 376 (2) (एन), 376 डी, 341, 323, 326, 302, 201, 118, 120 बी, 3/4, 5 (जी) /6पॉक्सो एक्ट
चार दिन आंदोलन, कोटड़ी थाने में महापड़ाव

बीते साल घटना के बाद बेटी को न्याय दिलाने और मुआवजे की मांग लेकर कोटड़ी में चार दिन प्रदर्शन हुए। सर्वसमाज के लोगों ने थाने पर महापड़ाव डाला। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से लेकर कई टीमें कोटड़ी पहुंची और जांच की। विभिन्न नेता कोटड़ी पहुंचे और पीडि़त परिजनों को सांत्वना दी।
एक माह में चालान

इस मामले में पुलिस ने एक माह में चालान पेश किया था। इनमें नौ जनों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जबकि तीन बाल अपचारी निरूद्ध किए गए। 473 पेज की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की गई थी।
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टाइम लाइन

– 2 अगस्त 2023 की घटना

– 6 अगस्त 2023 तक थाने पर प्रदर्शन

– 3 सितम्बर 2023 को चार्जशीट दाखिल

– 18 अगस्त 2024 दोषसिद्ध करार
– 20 मई 2024 सजा सुनाएंगे

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