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गैस एजेंसी में कमर्शियल सिलेंडर गायब

अवैध वितरण की आशंका, एजेंसी संचालक व मैनेजर पर केस दर्ज

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डॉ. आंबेडकर नगर (महू). शहर की एक इंडेन गैस एजेंसी पर खाद्य विभाग की औचक जांच में गंभीर अनियमितताएं उजागर हुई हैं। स्टॉक में भारी अंतर मिलने के बाद विभाग ने एजेंसी संचालकों और प्रबंधक के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत प्रकरण दर्ज किया है। कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी महादेव मुवेल ने बताया कि सोमवार को की गई जांच के दौरान एजेंसी के प्रबंधक नीरज सिंह जादौन मौके पर मौजूद थे। निरीक्षण में 19 किलो के कमर्शियल गैस सिलेंडरों के स्टॉक में 59 सिलेंडर कम पाए गए, जबकि 14.2 किलो के घरेलू सिलेंडरों में 3 खाली सिलेंडर अधिक मिले। गड़बड़ी सामने आने पर मौके से सिलेंडरों की जब्ती की गई।

पार्टनरशिप में संचालित एजेंसी

जांच के दौरान सामने आया कि एजेंसी पार्टनरशिप में संचालित हो रही है, जिसमें इंदौर निवासी सीरीष गौर और प्रियंका भाटी पार्टनर हैं। विभाग ने दोनों पार्टनर्स और मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।

10 मार्च के बाद डिलीवरी पर उठे सवाल

जांच में यह भी सामने आया कि 10 मार्च के बाद कमर्शियल सिलेंडरों की डिलीवरी शासन के निर्देशों के विपरीत की गई। अब विभाग यह पता लगाने में जुटा है कि किन उपभोक्ताओं को अनधिकृत रूप से गैस सिलेंडर वितरित किए गए।

शिकायतों के बाद हुई कार्रवाई

खाद्य विभाग के अनुसार, एजेंसी के खिलाफ लगातार शिकायतें मिल रही थीं। इन्हीं शिकायतों के आधार पर औचक जांच की गई, जिसमें कमर्शियल सिलेंडरों की हेराफेरी और अनियमित वितरण का मामला उजागर हुआ। विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि आगे भी इस तरह के जांच अभियान जारी रहेंगे और अनियमितता पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।