28 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English
icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

फ्यूल सरचार्ज 54 पैसा प्रति यूनिट बढ़ाया, 6.39 लाख उपभोक्ताओं से होगी वसूली

भीषण गर्मी में बिजली का खर्च बढऩे के साथ ही जुलाई में आने वाला बिल 6.50 लाख उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देगा। विद्युत निगम ने 54 पैसा प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया है। इसकी वसूली अगले माह से होगी।

2 min read
Google source verification
अजमेर विद्युत निगम देगा झटका, अगले माह से बिल में जुड़ेगा

अजमेर विद्युत निगम देगा झटका, अगले माह से बिल में जुड़ेगा

भीलवाड़ा भीषण गर्मी में बिजली का खर्च बढऩे के साथ ही जुलाई में आने वाला बिल 6.50 लाख उपभोक्ताओं को बड़ा झटका देगा। विद्युत निगम ने 54 पैसा प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज लगाया है। इसकी वसूली अगले माह से होगी। विद्युत निगम तय मापदंड से ज्यादा वसूली करेगा। नियम है कि बिजली खरीद दर पर 15 प्रतिशत तक सरचार्ज लगाया जा सकता है। असल में नए फ्यूल सरचार्ज के अनुसार राशि औसत खरीद दर की 15 प्रतिशत से अधिक हो रही है। निगम की बिजली खरीद दर 4 रुपए प्रति यूनिट है, जिस पर 60 पैसा तक सरचार्ज जोड़ा जा सकता है।

विद्युत निगम ने 7 पैसे प्रति यूनिट के विशेष ईंधन अधिभार के अतिरिक्त 54 पैसा प्रति यूनिट बेस फ्यूल सरचार्ज वसूलने का आदेश जारी किया है। ये सरचार्ज पूरे सालभर लिया जाएगा। जिसे अगले माह में बिल में चुकाना होगा। पिछले साल 52 पैसा प्रति यूनिट फ्यूल सरचार्ज वसूला गया था। इस साल प्रति यूनिट दो पैसे की बिना आधार बढ़ोतरी की गई है। इसका असर जिले के लगभग 6 लाख 39 हजार 109 उपभोक्ताओं पर पड़ेगा।

पहले भी वसूल चूके सरचार्ज

  • वर्ष 2022-23 में ईंधन अधिभार की प्रति यूनिट दर प्रथम तिमाही में 19 पैसे, द्वितीय में 45 पैसे और तृतीय तिमाही में 52 पैसे दर से वसूल किया है।
  • पिछले साल 29 पैसे प्रति यूनिट के बजाय 52 पैसे प्रति यूनिट सरचार्ज लगाया गया था।
  • आयोग का यह आदेश
  • फ्यूल सरचार्ज वसूली के दायरे से कृषि बिजली उपभोक्ता और सब्सिडी पाने वाले उपभोक्ताओं को मुक्त रखा है। दोनों श्रेणियों के उपभोक्ताओं का भार राज्य सरकार की ओर से वहन किया जाएगा।
  • पहले फ्यूल सरचार्ज तिमाही से वसूला जाता था। आपत्ति के बाद पिछले सालभर के फ्यूल सरचार्ज का औसत बेस फ्यूल सरचार्ज वसूला जाने लगा।
  • आरइआरसी के टेरिफ आदेश 31 मार्च 2023 के प्रावधानों के अनुसार वर्ष 2024-25 के लिए 54 पैसे प्रति यूनिट आधार ईंधन अधिभार लगाया गया है।

नियमों के विपरीत कर रहे वसूल

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग के नियमानुसार ईंधन अधिभार की अधिकतम दर औसत बिजली खरीद दर की 15 प्रतिशत तक हो सकती है। औसत बिजली खरीद दर 4 के 15 प्रतिशत से 60 पैसे प्रति यूनिट से अधिक नहीं हो सकती है। वर्तमान में विशेष ईंधन अधिभार 7 पैसे के अलावा 54 पैसे प्रति यूनिट लेने पर यह मापदंड से अधिक हो रहा है, ये नियम विरुद्ध है। इसे लेकर मुख्यमंत्री व ऊर्जा मंत्री को पत्र लिखा है।

आरके जैन, महासचिव मेवाडचैम्बर ऑफ काॅमर्स

  • फैक्ट फाइल
  • 5,60,022 घरेलू उपभोक्ता
  • 60,445 अघरेलू उपभोक्ता
  • 1441 सार्वजनिक पथ प्रकाश
  • 13,363 औद्योगिक उपाभोक्ता
  • 2660 पीएचईडी कनेक्शन
  • 1178 मिक्स भार
  • 81,804 कृषि उपभोक्ता को अलग रखा
  • 7, 20 913 कुल उपभोक्ता