
वर्ष 2023 में विधानसभा चुनाव से पहले शिवराज सरकार के अवैध कॉलोनियों को वैध करने के फैसले के बाद शहर समेत आसपास तेजी से अवैध प्लाटिंग हुई हैं। कॉलोनाइजर्स में रिंग रोड के आसपास के खेतों को खरीदने और बिना अनुमति इसकी अवैध प्लाटिंग करने सक्रिय हो गया है। अब तक 20 से ज्यादा कॉलोनाइजर्स के खिलाफ पुलिस थाने में एफआइआर दर्ज करा दी गई है। उसके बाद भी प्लॉट बिक रहे हैं। इस पर रोक नहीं लगाई जा सकी है।
दो साल पहले 2023 के जून में तत्कालीन सीएम शिवराज सिंह चौहान दो चरण में अवैध कॉलोनियों को वैध करने की घोषणा की थी। पहले चरण में वर्ष 2016 और दूसरे चरण मेंं 2022 तक की कॉलोनियां थी। पहले चरण में शहर की 172 अवैध कॉलोनियों को नियमित कर दिया गया। दूसरे चरण में 153 कॉलोनियां थीं, जिन्हें नियमित नहीं किया जा सका। उस समय सीएम ने कहा कि अब कोई अवैध प्लाटिंग करता पाया जाता है, तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी। इसके विपरीत तब से अब तक 50 से ज्यादा कॉलोनियों के नाम घोषित किए जा चुके हैं, जिन्हें अवैध कॉलोनियां कहा जाता है। इनमें 20 से ज्यादा एफआइआर कलेक्टर के निर्देश पर निगम की ओर से कराई गई है। इसके बाद भी जमीन का मोह छूट नहीं पा रहा है।
कुछ जमीन व्यवसायी ये कहकर खेत में प्लाटिंग कर रहे हैं कि सरकार फिर कभी न कभी इसे भी वैध कर देगी। निगम की ढीली कार्यशैली उनकी मदद कर देगी। इससे ऐसे व्यवसायियों के हौसले बुलंद हैं।
अवैध कॉलोनियों को वैध करने के राज्य शासन के निर्णय आने के बाद मोहरली, नोनिया, झण्डा, कुकड़ा जगत, सोनपुर रोड, बैतूल रोड, चंदनगांव, इमलिया बोहता, बोरिया और परतला में ये अवैध गतिविधियां तेजी से बढ़ी हैं। नगर निगम के अधिकारियों के पास इसके सर्वेक्षण का कोई रिकॉर्ड दर्ज नहीं हंै कि कौन कहां कॉलोनी बना रहा है।
निगम की जानकारी के अनुसार 31 दिसम्बर 2022 के दायरे में 325 अवैध कॉलोनियां आ रही हैं। वर्ष 2016 तक 172 कॉलोनियों को वैध किया जा चुका है। शेष वर्ष 2016 से 2022 तक की 153 अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। सरकार का चेहरा बदल गया।इससे अवैध को वैध नहीं किया जा सका। कहा जा रहा है कि इस नीति के ठंडे बस्ते में चले जाने से इस ज्वलंत मामले का समाधान नहीं हो सका। उल्टे अवैध कॉलोनाइजर्स को अब न तो एफआइआर का डर है और ना ही किसी अधिकारी का।
नगर निगम आयुक्त सीपी राय ने तीन और कॉलोनी को अवैध घोषित करने के आदेश जारी किए।इनमें सोना पति संजय जैन निवासी छिंदवाड़ा कबाडिय़ा भूमि खसरा नं. 2/4/2/1/1 का कुल रकबा 0.080 हेक्टेयर, नीरज कुमार रघुवंशी पिता बलवान सिंह रघुवंशी निवासी वार्ड 10 किडजी स्कूल के पास छिंदवाड़ा इमलिया बोहता स्थित भूमि खसरा नं. 136/18/2/1 का कुल रकबा 0. 580 हेक्टेयर भूमि, अंबिका सूर्यवंशी पिता हनुमत सूर्यवंशी, रामस्रूप उसरेठे पिता रामप्रसाद उसरेठे, कुसुम पति शिवनारायण चौरे निवासी कुसमेली खसरा नम्बर 30/2/1 एवं 30/1 एवं 31/1 कुल रकबा क्रमश: 0.0710, 0. 0930, 0.0330 हेक्टेयर भूमि पर बिना विकास की अनुमति लिए भूमि को भूखण्डों में उपविभाजित कर अनधिकृत कॉलोनी का निर्माण कर लिया गया। विभिन्न स्तरों की जांच होने के बाद ये लोग समाधानपूर्वक उत्तर नहीं दे रहे हैं। नगर निगम आयुक्त चंद्रप्रकाश राय ने इन कॉलोनियों को अवैध कॉलोनी घोषित कर दिया।
Published on:
10 Feb 2025 12:22 pm
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