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जानलेवा हमला करने पर दस साल कठोर कारावास

- चार साल पहले उधारी की रकम को लेकर हुआ था यह हमला

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श्रीगंगानगर. जानलेवा हमला करने के मामले में अदालत ने एक आरोपी को दोषी मानते हुए दस साल कठोर कारावास व 18 हजार रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। यह निर्णय अपर सेशन न्यायाधीश संख्या दो कमल लोहिया ने सुनाया। अपर लोक अभियोजक विजेन्द्र अग्रवाल ने बताया कि कोतवाली में सेतिया काॅलोनी गली नम्बर 11 वार्ड 24 निवासी प्रमोद नारंग ने रिपेार्ट दर्ज कराई कि उसका लड़का निश्चय नारंग बीए प्रथम वर्ष का छात्र है। उसके लड़के का एच ब्लॉक निवासी अंकित सेतिया व कुणाल सेतिया के पास आना-जाना था। अंकित सेतिया के साथ निश्चय का ऑनलाइन मार्केटिंग का काम करता है। उसके लड़के से अंकित, कुणाल और कुणाल के पिता राजेन्द्र ने उधारी रकम लेकर ऑनलाइन मार्केटिंग में निवेश किए लेकिन वापस नहीं लौटाए। मऑनलाईन मार्केटिंग का काम करते हैं तथा मेरे पुत्र निश्चय से इन्होंने रुपये उधार लेकर ऑनलाईन मार्केटिंग में निवेश किये तथा वापिस नहीं लौटाये। 3 जुलाई .2021 की रात 11 बजे अंकित को जब निश्चय ने फोन कर रुपए मांगे तो उसने बसंती चौक पर बुला लिया। उसके कुछ समय पश्चात निश्चय का मोबाइल स्विच ऑफ आने लगा। इस संबंध में उसने अंकित व कुनाल सेतिया से संपर्क किया लेकिन वे नहीं मिले। अगले दिन सुबह करीब साढ़े पांच बजे राजकीय जिला चिकित्सालय से कॉल आया कि इमरजेंसी में निश्चय गंभीर हालत में एम्बुलैंस लेकर आई है। इस पर वह पहुंचा तो निश्चय के सिर पर तलवारों, लोहे की रॉड, डंडों से प्रहार किए, इससे गहरी चोटें आई हुई थी। आंखों पर सून और हाथों के नाखून उखड़े हुए मिले। तब रोते हुए निश्चय ने बताया कि अंकित ने धोखे से बुलाकर अपने भाई और पिता के अलावा तीन चार लोगों के साथ उस पर हमला कर गंभीर चोटें मारी। मोबाइल और सोने की चैन भी छीन ली। पुलिस ने अनुसंधान के दौरान आरेापी अंकित सेतिया को अपराधी मानते हुए उसके खिलाफ अदालत में चालान पेश किया। अदालत ने आरेापी अंकित सेतिया को दोषी मानते हुए आईपीसी की धारा 307 में दस साल कठोर कारावास व 10 हजार रुपए जुर्माना, धारा 324 में पांच साल कठोर कारावास व पांच हजार रुपए जुर्माना और धारा 324 में तीन साल कठोर कारावास व तीन हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।