
फोरम ने सुनाया फैसला, एयरलाइन को चुकाना होगा जुर्माना
भोपाल. तकनीकी समस्या का बहाना दे कर यात्रियों को घंटों असुविधा का सामना कराने पर उपभोक्ता फोरम ने एयरलाइन को भारी जुर्माना सुनाया। एयर मॉरिशस की फ्लाइट से मॉरिशस से मुम्बई आ रहे यात्री श्यामलाल राठौर की कुछ घंटों के अंतराल पर मॉरिशस से मुम्बई और मुम्बई से भोपाल की फ्लाइट थी। लेकिन बोर्डिंग के समय एयर मॉरिशस के पायलट द्वारा तकनीकी समस्या बता कर उड़ान को हर आधे घटे पर डिले किया गया। जिसकी वजह से शाहपुरा के निवासी श्यामलाल राठौर और उनके परिवार की कनेक्टिंग फ्लाइट छूट गई और उन्हें 19,495 रुपए का नुकसान सहना पड़ा। यात्री का कहना था कि फ्लाइट में तकनीकी समस्या होने के बावजूद सभी यात्रियों को आधे आधे घंटे कर 2 घंटे तक विमान में ही बैठाया कर रखा गया। साथ ही उचित खाना भी नहीं दिया गया और फिर ये बोल कर जाने बोल दिया गया कि पदस्थ इंजीनियर्स उक्त फ्लाइट की तकनीकी समस्या को दूर करने में कोई रूचि नहीं दिखा रहे हैं। जिसकी वजह से यात्रियों को रात के 11 बजे पूरे सामान को खुद उठा कर एयरपोर्ट पर इधर उधर घूमना पड़ा। उन्हें रात के 3 बजे सोने की जगह मिली। फिर 7 बजे से लाइन लगानी पड़ी और दुबारा चेकिंग के लिए भीड़ का सामना करना पड़ा। इस वजह से यात्री और परिजनों को असुविधाओं का सामना करना पड़ा।
फोरम ने दिलाया न्याय
कोर्ट ने दोनों पक्षों की बात सुन कर एयरलाइन को यात्रियों को हुई असुविधाओं को देखते हुए, 10000 रु. प्रति लोग के हिसाब से 50,000रु. का शारीरिक और मानसिक क्षतिपूर्ति, 19495 रु. टिकट का पैसा और 5000 रु. शिकायत व्यय शिकायतकर्ता को देने का फैसला सुनाया।
Published on:
23 Dec 2024 09:19 pm
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