
धूम्रपान निषेध नियमों की अनदेखी पर, कंपनी के MD पर 30 हजार का चालान
नोएडा। सरकारी या प्राइवेट दफ्तर हों या कोई सार्वजनिक स्थल, धूमपान, गुटखा और सिगरेट पीने के लिए हर जगह बड़े-बड़े शब्दों में मनाही देखने को मिल जाती है। लेकिन नोएडा की एक कंपनी के ऑफिस में तंबाकू निषेध नियमों का पालन नहीं करने पर हेल्थ डिपार्टमेंट ने कंपनी के एमडी के नाम चालान कर दिया है। इस चालान के तहत तीस हजार का जुर्माना लगाया गया है।
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दरअसल नोएडा के सेक्टर-25ए स्थित अडोबी इंडिया कंपनी में जांच के लिए हेल्थ डिपार्टमेंट की टीम पहुंची। जहां उन्होंने कंपनी के अंदर कई खामियां देखी। जांच करने आए विभाग के अधिकारियों का कहना है कि ऑफिस में कहीं भी तंबाकू निषेध का बोर्ड नहीं लगा था। जबकि हर प्राइवेट और सरकारी इमारत में एक धूम्रपान रहित क्षेत्र का बोर्ड लगाया जाना अनिवार्य होता है। अगर किसी व्यक्ति को सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान संबंधी कोई शिकायत है, तो वह बोर्ड पर दिए नंबर पर संपर्क कर लेता है। लेकिन अडोबी में कहीं पर भी यह बोर्ड नहीं मिला, जिसके चलते कंपनी के एमडी के नाम पर 4000 रुपये का चालान काटा गया।
इतना ही नहीं हेल्थ विभाग की टीम ने परिसर में कई जगह इकट्ठा पानी मिला जिसमें मच्छर का लारवा पाए जाने पर भी तीस हजार रुपये का चालान कर दिया। इस दौरान ऑफिस की कैंटीन से फूड सैंपल भी जांच के लिए रखे गए। जिला तंबाकू नियंत्रण कक्ष सलाहकार डॉ. श्वेता खुराना ने बताया नियम के मुताबिक, ऑपिस में धूम्रपान रहित क्षेत्र का बोर्ड नहीं लगा था। इसके चलते कंपनी के एमडी के नाम पर 4000 रुपये का चालान काटा गया है। इस चालान की कॉपी यूएस स्थित हेड ऑफिस भी भेजी गई।
Published on:
04 Jul 2018 10:25 am
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