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आरुषि हत्याकांड : वनवास खत्म कर 4 चार साल बाद घर लौटे तलवार दंपती, 9 साल में जानिए कब-कब क्या हुआ?

आरुषि-हेमराज हत्याकांड- चार साल जेल का वनवास काटने के बाद घर लौटे तलवार दंपती।

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गाजियाबाद। आरुषि-हेमराज हत्याकांड में चार साल जेल का वनवास काटने के बाद डॉक्टर राजेश और नूपुर तलवार सोमवार को गाजियाबाद के डासना जेल से रिहा होकर अपने घर लौट चुके हैं। तलवार दंपती पिछले चार साल से डासना जेल में बंद थे। जेल से बाहर निकलते ही भारी सुरक्षा के बीच दोनों अपनी गाड़ी से नोएडा के जलवायु विहार स्थित आरुषि के नाना-नानी के घर पहुंचे। इससे पहले गाजियाबाद सीबीआई विशेष अदालत में दिन के 1.30 बजे से उनकी रिहाई की प्रकिया शुरू हो गई थी। तकरीबन 4.30 बजे कोर्ट का आर्डर डासना जेल पहुंचा, जिसके बाद दोनों बाहर आए। क्या था मामला?...

आरुषि और हेमराज की हत्या 15 मई 2008 की रात नोएडा के सेक्टर-25 में जलवायु विहार स्थित घर में हुई थी। गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने आरुषि-हेमराज मर्डर केस में 26 नवंबर 2013 को आरुषि के माता-पिता को दोषी मानते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी। इस फैसले को तलवार दंपती ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी थी।

डेट वाइज जानिए मर्डर-मिस्ट्री की पूरी कहानी...

16 मई, 2008- नोएडा में 14 वर्ष की आरुषि तलवार की डेड बॉडी उसके बेडरूम से मिली। उसका गला कटा था। शक नौकर हेमराज पर गया।
17-मई, 2008- हेमराज का शव तलवार के घर की छत से मिला।
23-मई, 2008- आरुषि के पिता डॉ. राजेश तलवार को यूपी पुलिस ने आरुषि और हेमराज की हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया।
1-जून, 2008- सीबीआई ने मामले की जांच अपने हाथ में ले ली थी।
13-जून, 2008- डॉ राजेश तलवार के कम्पाउंडर कृष्णा को सीबीआई ने गिरफ्तार किया। तलवार के दोस्त दुर्रानी के नौकर राजकुमार और तलवार के पड़ोसी के नौकर विजय मंडल को भी बाद में गिरफ्तार किया गया। तीनों आरुषि और हेमराज हत्याकांड के आरोपी बने।
12-जुलाई, 2008- राजेश तलवार गाजियाबाद की डासना जेल से जमानत पर रिहा हुए।
12-सितंबर, 2008- कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल को लोअर कोर्ट से जमानत मिली। सीबीआई 90 दिन तक चार्जशीट फाइल नहीं कर सकी।
10-सितंबर, 2009- आरुषि हत्याकांड की जांच के लिए सीबीआई की दूसरी टीम बनी।
29-दिसंबर, 2010- सीबीआई ने आरुषि हत्याकांड में अदालत में क्लोजर रिपोर्ट लगा दी।
25- जनवरी, 2011- राजेश तलवार ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ लोअर कोर्ट में प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल की।
9- फरवरी, 2011- लोअर कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज की, आरुषि के मां-बाप, राजेश और नुपुर तलवार को हत्या और सुबूत मिटाने का दोषी माना।
21- फरवरी, 2011- डॉ राजेश और नूपुर तलवार ट्राइल कोर्ट के समन को रद्द करवाने हाइकोर्ट गए।
18 मार्च, 2011- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने समन रद्द करने की तलवार की गुजारिश खारिज की और उन पर कार्यवाही शुरू करने आदेश दिए।
19- मार्च, 2011- तलवार सुप्रीम कोर्ट गए, जिसने उनके खिलाफ ट्राइल को स्टे कर दिया।
6- जनवरी, 2012- सुप्रीम कोर्ट ने तलवार की अर्जी खारिज की और ट्राइल शुरू करने की इजाजत दी।
11- जून, 2012 - गाजियाबाद में विशेष सीबीआई जज एस लाल के सामने ट्राइल शुरू हुआ।
10- अक्टूबर, 2013- फाइनल आर्गयुमेंट शुरू हुआ।
25 -नवंबर, 2013- तलवार दंपति को गाजियाबाद की स्पेशल सीबीआई कोर्ट ने दोषी पाया और उम्र कैद की सजा सुनाई।
जनवरी, 2014 : तलवार दंपत्ति ने लोअर कोर्ट के फैसले को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी।
11- जनवरी, 2017- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने तलवार की अपील पर फैसला सुरक्षित किया।
01-अगस्त, 2017- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि तलवार की अपील दोबारा सुनेंगे, क्योंकि सीबीआई के दावों में विरोधाभास है।
08-सितंबर, 2017 - इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आरुषि हत्याकांड में फैसला सुरक्षित किया।
12- अक्टूबर, 2017- इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संदेह का लाभ देते हुए तलवार दंपति को बरी किया।
16 अक्टूबर, 2017- गाजियाबाद के डासना जेल से दोनों रिहा हुए।