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Traffic Challan जानें अपना हक : वाहन चेकिंग के दौरान वह चीज जिसके बिना ट्रैफिक पुलिस नहीं कर सकती चालान

Traffic Police Challan Rule : कौन सी चीज है, जो ट्रैफिक पुलिस के पास नहीं, तो वह आपके वाहन का चालान नहीं कर सकती

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अगर आप बाइक या कार से कहीं जा रहे हैं और रास्तेे में अचानक ट्रैफिक पुलिस(Traffic Police) के जवान दिखाई दे जाएं तो अक्सर आपकी हालत ऐसी हो जाती है, जैसे सामने अचानक शेर या सांप आ गया है। धडक़नें बढ़ जाती हैं। चेहरे पर पसीना आ जाता है। दिमाग में तुरंत विचार आता है कि गाड़ी छोडक़र या फिर वापस मोडक़र भाग निकलें। खासकर, यह हालत तब होती है, जब पास में गाड़ी के दस्तावेज और ड्राइविंग लाइसेंस नहीं होता। ऐसी स्थिति तब भी होती है, जब आप किसी तरह की गड़बड़ी करके जा रहे होते हैं। जैसे, हेलमेट नहीं लगाया, रेड लाइट जम्प की है, गाड़ी निर्धारित गति सीमा से ज्यादा हो। शराब पीकर या नशे में वाहन चला रहे हैं। गलत तरीके से वाहन चला रहे हों। एक्सीडेंट करके भाग रहे हैं। या फिर कोई और वजह, जिनका नियमानुसार आप गाड़ी चलाते समय पालन नहीं कर रहे थे। इस समय, आप कई ऐसी गलतियां कर जाते हैं, जो मुसीबत का सबब बन सकती है।

मगर, सच यह है कि आप बिना वजह ही घबरा रहे होतेे हैं। अगर समझदारी और धैर्य से काम लेंगे तो आप बड़ी मुसीबत से बच सकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि आपको नियम-कायदे पता होने चाहिए कि वाहन चलाने के दौरान किन-किन बातों का ध्यान रखें। क्या करें और क्या नहीं। साथ ही, अगर ट्रैफिक पुलिस के जवान या अधिकारी आपको पकड़ लें तो उनके सामने किस तरह पेश आएं। क्या, कब और कौन से दस्तावेज प्रस्तुत करें। यही नहीं, आप ट्रैफिक पुलिस के जवान से कौन से दस्तावेज और जरूरी चीजें दिखाने की मांग कर सकते हैं। अगर वे चीजें जवान आपको नहीं दिखा पाएं तो आप चालान काटने का न सिर्फ विरोध कर सकते हैं बल्कि, पुलिस में इसकी शिकायत भी कर सकते हैं।

तो आइए जानतें हैं कि कब, कहां और क्या जरूरी है-

सबसे पहले और सबसे जरूरी बात यह कि आप जब भी गाड़ी चलाएं, ट्रैफिक रुल्स को जरूर फॉलो करें। ऐसा नहीं करते हैं, तो आप खुद अपने लिए मुसीबत बुला रहे हैं। दूसरी बात, आपने रुल्स तोड़ भी दिए हैं तो ट्रैफिक पुलिस के जिस जवान ने आपको रोका है, उसके पास चालान बुक या ई-चालान जरूर होना चाहिए। अगर उसके पास यह नहीं है तो नियमानुसार वह आपके वाहन का चालान नहीं कर सकता।

दस्तावेज सौंपे नहीं सिर्फ दिखाएं -

जब कभी ट्रैफिक पुलिस के जवान आपको Vehicle checking के नाम पर रोकते हैं तो आप सबसे पहले वाहन साइड लगाकर रोकते हैं। इसके बाद उन्हें ड्राइविंग लाइसेंस और वाहन के दस्तावेज सौंप देते हैं। ध्यान रखें, आपको सिर्फ Driving Licence दिखाना है। दस्तावेज उन्हें सौंपना है या नहीं यह आप पर निर्भर करता है। मोटर व्हीकल एक्ट के सेक्शन 130 के अनुसार, किसी भी सार्वजनिक जगह पर पुलिस के जवान जो कि यूनिफॉर्म में होने चाहिए, जांच के लिए उनके द्वारा मांगे जाने पर आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस और दस्तावेज देखने के लिए प्रस्तुत कर सकतेे हैं, उन्हें सौंपना अनिवार्य नहीं है। वाहन चेकिंग के दौरान आपको पुलिस के जवान से सहयोग करना चाहिए। उनसे तर्क-वितर्क-कुतर्क से बचें। अगर आपसे अनजाने में कोई गलती हुई है तो इस बात को पुलिस जवान से शेयर करें। हो सकता है आपकी परेशानी को समझते हुए वह आपको जाने दें।

यूनिफॉर्म में ये सभी जरूर देखें -

गलती होने पर जुर्माने या सजा से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस की ओर से की जा रही अनैतिक मांग को कभी पूरा करने का प्रयास नहीं करें। उन्हें रिश्वत देने की कोशिश नहीं करें। संबंधित जवान की वर्दी पर बकल नंबर और उनका नाम होना चाहिए। अगर वर्दी पर ये दोनों नहीं हैं, तो उनसे उनका पहचान पत्र दिखाने को कहें। यदि वह ऐसा करने से मना करते हैं तो आप अपने वाहन के दस्तावेज औैर ड्राइविंग लाइसेंस नहीं दें।

किन गलतियों पर हो सकता है चालान -

ट्रैफिक पुलिस आपको रेड लाइट जंप करने, प्रतिबंधित क्षेत्र में गाड़ी पार्क करने या सही तरीके से गाड़ी पार्क नहीं करने, ड्राइविंग के दौरान हेलमेट नहीं पहनने, नंबर प्लेट नियमानुसार नहीं होने, बिना लाइसेंस गाडी चलाने, बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी चलाने, इंश्युरेंस और प्रदूषण जांच के दस्तावेज नहीं होने पर या मोटर व्हीकल एक्ट में वाहन चालकों के लिए जारी अन्य मानक पूरा नहीं करने पर वह चालान कर सकती है। अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और परमिट के वाहन चला रहे हैं, तो पुलिस आपके वाहन को मौके पर जब्त कर सकती है। यही नहीं, अगर आप नशे में गाड़ी चला रहे हैं, मोबाइल पर बात करते हुए गाड़ी चला रहे हैं, ओवरलोडिंग कर रहे हैं या फिर रेड लाइट जम्प करके भाग रहे हैं तो पुलिस आपके ड्राइविंग लाइसेंस को सीज कर सकती है।

...और क्या जानना जरूरी है आपको -

हां, पुलिस सडक़ किनारे खड़े वाहन को तब तक क्रेन से नहीं उठवा सकती, जब तक आप उसमें बैठे हैं। आपके हटने के बाद ही पुलिस वाहन को क्रेन से उठवा सकती है। अगर पुलिस ने आपको किसी गलती के लिए हिरासत में लिया है तो ट्रायल के लिए 24 घंटे से पहले उन्हें मजिस्ट्रेट के सामने आपको प्रस्तुत करना अनिवार्य है। अगर ट्रैफिक पुलिस आपको प्रताडि़त कर रही है या बिना वजह परेशान कर रही है तो इसकी शिकायत आप संबंधित थाने में कर सकते हैं।