
पत्रिका न्यूज नेटवर्क
नोएडा। गौतमबुद्ध नगर में कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे और विभिन्न किसान संगठनों द्वारा चल रहे प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस कमिश्नर की ओर से जिले में 6 दिसंबर से 2 जनवरी 2021 तक सीआरपीसी की धारा 144 को लागू कर दी गई है। इसका मतलब है कि अब एक जगह 4 से अधिक लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे। इस बाबत अपर पुलिस उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि कोरोना वायरस उत्तर प्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 2 की उप धारा (जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है। इस संबंध में संशोधित गाइडलाइन्स भी जारी की गई है।
उन्होंने कहा कि 23 दिसम्बर को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी की जयंती, 25 दिसम्बर को क्रिस्मस पर्व, दिनांक 31 दिसम्बर को वर्ष के अंतिम दिन पर तथा दिनांक 01 जनवरी 2021 को नववर्ष के कारण विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इन अवसरों पर असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही महामारी की स्थिति की गंभीरता एवं तत्कालिकता को देखते हुए सीआरपीसी की धारा 144 को 2 जनवरी तक लागू किया गया है। सभी राजनीतिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, खेल संबंधी आयोजन किसी भी प्रकार की प्रदर्शनी, रैलियाँ, जुलूस तथा इस प्रकार के अन्य सभी कार्यक्रमों को प्रतिबंधित किया गया है। उन्होंने आगाह किया है कि जो भी व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करेगा, उसके विरूद्ध भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अंतर्गत सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि पुलिस कमिश्नर आलोक सिंह ने जिले में विभिन्न किसान संगठनों द्वारा चल रहे प्रदर्शन एवं राजनैतिक दलों द्वारा दिनांक 7 दिसम्बर को किसान संगठनों के समर्थन में किए जाने वाली पद यात्रा व आगामी भारत बंद के आह्वान के दृष्टिगत सेक्टर 108 नोएडा स्थित कार्यालय पर सभी पुलिस अधिकारियों के साथ एक मीटिंग की। तथा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर में लागू धारा 144 सीआरपीसी का प्रभावी ढंग से पालन कराने व जनपद में कानून एवम् शान्ति व्यवस्था बनाए रखने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
Published on:
07 Dec 2020 10:00 am
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