
guidelines for vehicles during extended lockdown
नोएडा। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक 55 घंटे का लॉकडाउन का लगा दिया है। इस बीच सरकार द्वारा एडवाइजरी भी जारी की गई है। वहीं इसका उल्लंघन करने वालों पर पुलिस प्रशासन सख्त कार्रवाई करेगा। इस बीच गौतमबुद्ध नगर समेत वेस्ट यूपी के लोगों में कई बातों को संशय की स्थिति बनी हुई है। लोग लगातार वाहनों (guidelines for vehicles during extended lockdown) को लेकर गाइडलाइन जानना चाह रहे हैं। इस बीच गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने एक नोटिफिकेशन जारी किया है।
जिला प्रशसान के मुताबिक जनपद से लगी हुई सीमाओं पर पुलिस सख्ती से चेकिंग करेगी और पूर्व में लगाए गए लॉकडाउन के अनुसार ही इस बार भी नियम लागू रहेंगे। राज्य सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक सेवाओं, कोरोना वारियर्स, सैनेटाइजेशन और डोर-स्टेप डिलीवरी स्टाफ में काम करने वालों की आवाजाही पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। उनका आईकार्ड मान्य होगा। इसके अलावा माल वाहक वाहनों को भी प्रतिबंधित नहीं किया जाएगा। नोएडा और दिल्ली के बीच विशेष निगरानी रहेगी। जो वाहन आवश्यक सेवाओं का हिस्सा नहीं हैं, उन्हें रोक दिया जाएगा। सीमा पार करने के लिए जिला प्रशासन द्वारा जारी किए गए ई-पास की जरूरत होगी।
गौतमबुद्ध नगर में हुई सख्त कार्रवाई
गौरतलब है कि गौतमबु्द्ध नगर में बुधवार को कोविड-19 महामारी के कारण लगाए गए प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के लिए पुलिस ने 11 लोगों को गिरफ्तार किया और 690 वाहनों चालकों का चालान किया। लॉकडाउन के पहला चरण 23 मार्च को लागू होने के बाद से गौतम बुद्ध नगर में 8,300 लोगों को हिरासत में लिया गया, एक लाख से अधिक वाहनों के चालान काटे गए और 2,000 से अधिक वाहनों को जब्त किया गया।
Updated on:
11 Jul 2020 09:56 am
Published on:
11 Jul 2020 09:48 am
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