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Knowledge@patrika: DL और RC पास न होने पर भी ट्रैफिक पुलिस नहीं काट पाएगी आपका चालान, बस करना होगा ये काम

मुख्य बातें एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने से लोगों में डर वाहन चलाते समय कागज पास न होने पर चालान कटते ही भरना पड़ा हजारों का जुर्माना अगर आप ने किया है ये काम तो नहीं पड़ेगी डीएल और आरसी की जरूरत ट्रैफिक पुलिसकर्मी नहीं काट सकेंगे आपका चालान

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नोएडा

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Nitin Sharma

Sep 06, 2019

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नोएडा। एक सितंबर से नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने के बाद से हर दिन भारी भरकम चालान कटने की खबर से लोगों में डर बन गया है। जुर्माने की रकम इतनी ज्यादा है कि अगर आप कहीं डीएल या दूसरे दस्तावेज़ ले जाना भूल गये, तो बड़ी मुश्किल हो सकती है। इतना ही नहीं हजारों रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, लेकिन हम आप को बताने जा रहे एक ऐसी तकनीक की अगर आप के पास गाड़ी के कोई कागज साथ न भी हो। तब भी ट्रैफिक पुलिसकर्मी आप का चालान नहीं काट सकता। बस उसके आपको यह काम करना पड़ेगा।

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यह काम करने पर Traffic Police नहीं काट सकेगा आपका चालान

दरअसल भारत सरकार के परिवार मंत्रालय ने कुछ साल पहले ही मोबाइल ऐप डिजीलॉकर लांच किया था। इस ऐप को मोबाइल में डाउनलोड कर रजिस्ट्रेशन करना था। इसमें मौजूद दस्तावेज की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी को मूल दस्तावेज की तरह ही मान्या दिए जाने का आदेश दिया। अगर किसी के पास इस ऐप में लाइसेंस से लेकर वाहन के मूल दस्तावेजों की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी है, तो पुलिस आपका चालान नहीं काट सकेंगी। आपको मूल दस्तावेज रखने की जरूरत भी नहीं है।

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मोबाइल ऐप में ऐसे अपलोड कर सकते हैं दस्तावेज

मोबाइल ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर अपने मोबाइल नंबर डालकर उसे साइनअप करें। इसके बाद मोबाइल पर आए ओटीपी को डालकर वेरिफाई करना होगा। इसके बाद अगले स्टेप में लॉगिन करने के लिए अपना यूजर नेम और पासवर्ड सेट करें। इसके बाद आपका डिजिलॉकर अकाउंट बन जाएगा। अब अपने इस अकाउंट में अपना आधार नंबर प्रमाणित करें। इस पर आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड नंबर पर एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को एंटर करते ही आपका आधार प्रमाणित हो जाएगा। इसके बाद आप डिजिलॉकर से आरसी, लाइसेंस और इंश्योरेंस की कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं और पुलिस को दिखा सकते हैं। ऐसे में आपको किसी तरह के कागजात को साथ में लेकर चलने की जरूरत नहीं है। साथ ही पुलिस भी आपका चालान नहीं काट पाएगी।