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अब गांवों में भी मकान बनाने से पहले पास कराना होगा नक्शा

प्राधिकरण द्वारा नियमावली लागू किए जाने के बाद अब नोएडा के 81 गांवों में मकानों की अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर होगी।

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अब गांवों में भी मकान बनाने से पहले पास कराना होगा नक्शा

नोएडा। शाहबेरी हादसे के बाद इस तरह की घटना भविष्य में नोएडा में न हो इसके लिए नोएडा प्राधिकरण अब हरकत में आ गया है। जिसके चलते अब गांवों में धड़ल्ले से बन रही ऊंची-ऊंची इमारतों पर लगाम लग सकेगी। दरअसल, प्राधिकरण ने गुरुवार को ठंडे बस्ते में पड़ी भवन नियमावली को निकालकर लागू कर दिया है। साथ ही इसकी सूचना अपनी वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी है। प्राधिकरण द्वारा ग्रामिणों व किसानों को इसके लिए जागरुक भी किया जाएगा।

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गांव में अधिकतम 15 मीटर होगी ऊंचाई

प्राधिकरण द्वारा नियमावली लागू किए जाने के बाद अब नोएडा के 81 गांवों में मकानों की अधिकतम ऊंचाई 15 मीटर होगी। इसका मतलब है कि लोगों को सिर्फ तीन मंजिला इमारत ही बनाने की अनुमति है। इसके साथ ही गांवों में भी सेक्टरों की तरह मकान बनाने से पहले नक्शा पास कराना होगा। बिना नक्शा पास करे कोई भी व्यक्ति अब गांव में भी मकान नहीं बना सकेगा।

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42 साल में पहली बार लागू हुई नियामवली

नोएडा के गांवों में भवन नियामवली लागू करने में प्राधिकरण को 42 साल लग गए। यही कारण है कि नियमों को ताक पर रखकर यहां गांवों में छह-छह मंजिला इमारतें खड़ी हो गई। प्राधिकरण द्वारा 2016 में भवन नियमावली तैयार की गई थी। लेकिन इसे अभी तक लागू नहीं करने दिया गया। अब शाहबेरी में इमारतों द्वारा लोगों को लीलने की घटना होने के बाद नोएडा प्राधिकरण ने भवन नियमावली लागू की है।

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तत्कालीन एसीईओ ने की थी पहल

बता दें कि वर्ष 2014 में नोएडा के गांवों की जमीन पर बहुमंजिला इमारते बनाने का कार्य तेजी से चल रहा था। इस दौरान प्राधिकरण के संज्ञान में आया था कि कुछ लोग नोएडा में आबादी की जमीन का नक्शा जिला पंचायत से नक्शा पास करा धड़ल्ले से बहुमंजिला इमारतों का निर्माण करने में जुटे हैं। जिसकी लिखित शिकायत नोएडा प्राधिकरण ने शासन से की थी। प्राधिकरण द्वारा कहा गया था कि प्राधिकरण क्षेत्र में अधिग्रहित व कब्जा प्राप्त जमीन पर जिला पंचायत किसी भी तरह का नक्शा पास नहीं कर सकता। जिस पर शासनादेश जारी हुआ था और जिला पंचायत को नोएडा से बाहर का रास्ता दिखाया गया था। इस दौरान प्राधिकरण द्वारा नोएडा के गांवों के लिए भवन नियमावली तैयार करने की बात कही थी।

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ग्रामिण व किसानों को किया जाएगा जागरुक

नोएडा प्राधिकरण के सीईओ आलोक टंडन ने बताया कि गांवों के लिए भवन नियमावली को लागू कर दिया गया है। इसकी सूचना प्राधिकरण की ऑनलाइन वेबसाइट पर भी अपलोड कर दी गई है। अब विज्ञापन के जरिए भी लोगों को सूचित किया जा रहा है। साथ ही गांवों में किसानों व ग्रामिणों को इसके लिए जागरुक किया जाएगा।

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