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मोदी सरकार ने कर्मचारियों को दिया बड़ा तोहफा, अब नौकरी जाने पर 2 साल तक मिलती रहेगी सैलरी

नौकरी जाने पर भी 2 साल तक पैसे देगी ESIC ESIC से सीधे बैंक खाते में पहुंचेगी आपकी सैलरी ESIC ने ट्वीट कर दी नई योजना की जानकारी दी है

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नोएडा. मोदी सरकार ने निजी क्षेत्र में नौकरी करने वाले कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इस योजना के तहत अब नोकरी जाने (Job loss) के बाद भी कर्मचारियों को दो साल तक लगातार सैरली मिलती रहेगी। दरअसल, कर्मचारी राज्य बीमा निगम यानी ESIC ने 'अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना' (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana) के तहत नौकरी जाने पर आर्थिक मदद देती है। ESIC ने अपने अधिकारिक टि्वटर हैंडल से ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। नोएडा के सेक्टर 126 स्थित एचसीएल कंपनी के कर्मचारी शैलेन्द्र सिंह ने इस पर खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सरकार का यह कदम बहुत ही सराहनीय है। इससे कर्मचारियों के बीच रोजगार जाने के बाद को लेकर अनिश्चित्ता दूर होगी। ईएसआईसी ने अपने ट्वीट में लिखा है कि रोजगार छूटने का मतलब आय की हानि नहीं है। ESIC ने आगे लिखा है कि रोजगार की अनैच्छिक हानि या गैर-रोजगार चोट के कारण स्थायी अशक्तता के मामले में 24 माह की अवधि के लिए ESIC मासिक नकद राशि का भुगतान करता है।

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ऐसे करें आवेदन
अटल बीमित व्‍यक्ति कल्‍याण योजना (Atal Bimit Vyakti Kalyan Yojana) का लाभ उठाने के लिए आप ESIC की बेवसाइट पर जाकर फॉर्म डाउनलोड करना होगा। इसके बाद इस फॉर्म को भरकर आपको ESIC के किसी ब्रांच में जमा करवाना होगा। फिर इस फॉर्म के साथ बीस रुपये का नॉन-ज्‍यूडिशियल स्टांप पेपर पर नोटरी से एफिडेविड बनवाना होगा। इस फॉर्म में AB-1 से लेकर AB-4 फॉर्म जमा करवाना होगा। हालांकि अब इसके लिए ऑनलाइन सुविधा भी शुरू होने वाली है। अधिक जानकारी के लिए www.esic.nic.in पर जा सकते हैं। गौरतलब है कि इस योजना का लाभ कोई भी कर्मचारी सिर्फ एक बार ही उठा सकता है।

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इन्हें नहीं मिलेगा योजना का लाभ
ESIC से ने रोजगार जाने पर सैलरी की सुविधा के साथ ही कुछ शर्तें भी लगा दी है। इन शर्तों के मिताबिक बीमित कोई भी ऐसा व्‍यक्ति, जिसे किसी कारण से कंपनी से निकाल दिया जाता है या उस व्‍यक्ति पर किसी तरह का आपराधिक मुकदमा दर्ज होता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलता है। इसके अलावा जो लोग ऐच्छिक रिटायरमेंट यानी VRS लेते हैं तो उन्‍हें भी इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा।

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इसके साथ ही ESIC ने सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पीटल में इलाज के नियम भी पहले के मुकाबले आसान कर दिए हैं। पुराने नियम के मुताबिक कर्मचारी का 2 वर्ष तक रोजगार में होना आवश्यक था, जो अब घटाकर महज 6 महीने कर दिया गया है। इसके अलावा योगादान की शर्त भी 78 दिनों की कर दी गई है।