
Uttar Pradesh: बांग्लादेश से भारत आकर अपने पति को हासिल करने के लिए कानूनी लड़ाई लड़ने वाली सोनिया अख्तर को दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट से राहत मिली है। तीस हजारी फैमिली कोर्ट ने सौरभ कांत तिवारी को एक हफ्ते के अंदर सोनिया को साथ रखने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने दस्ती आदेश जारी कर दिया है।
बांग्लादेश की सोनिया अख्तर ने नोएडा के सौरभ कांत तिवारी को अपना पति बताते हुए कई आरोप लगाए थे। सोनिया अख्तर ने आरोप लगाया था कि नोएडा के सौरभ कांत तिवारी ने बांग्लादेश में धर्म परिवर्तन कर उससे शादी की थी। फिर उसे छोड़कर भारत लौट आए थे। सोनिया अख्तर ने यह भी आरोप लगाया कि सौरभ कांत तिवारी पहले से शादी शुदा थे।
बच्चे के साथ भारत आई थी सोनिया अख्तर
अपने पति को वापस पाने के लिए सोनिया अख्तर भारत आई थी। अपने 1 साल के बेटे को उसका पिता दिलाने के लिए कानूनी लड़ाई की शुरुआत की। इसके बाद मामला नेशनल कमीशन फॉर वूमेन चला गया। वहां से स्टेट कमीशन को रेफर किया गया। वहां से ही C.A.W सेल गया, जहां अब यह मामला चल रहा है। वहीं, इस मामले में बांग्लादेशी पीड़िता के वकील एपी सिंह का कहना है कि अब सोनिया अख्तर अपने पति सौरभ कांत के ग्रेटर नोएडा के शिवालिक अपार्टमेंट में जा कर रह सकती हैं। वह अपने ससुराल यानी सौरभ कांत तिवारी के अलवर के घर भी जाकर रह सकती है।
Updated on:
26 Oct 2023 07:07 pm
Published on:
26 Oct 2023 06:58 pm

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