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नोएडा. प्रशासन की लाख सख्ती के बाद भी जहां उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में लॉकडाउन की स्थिति को असंतोषजनक पाया गया है। वहीं आर्थिक व्यवस्था और जरूरी सामानों की आपूर्ति के लिए 20 अप्रैल से कई सेक्टर्स में छूट दी जा रही है। ऐसे में प्रशासन के लिए इस चुनौती से निपटना आसान नहीं होगा। हालांकि इसको लेकर अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने प्रदेश के सभी जिलों के जिला अधिकारियों को पत्र भेजकर साफ कर दिया है कि लॉकडाउन का और भी अधिक कठोरता से पालन कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई की जाए।
दरअसल, 20 अप्रैल से उत्तर प्रदेश में उद्योग और दफ्तरों के साथ ऑनलाइन ई-कॉमर्स कंपनी, ऑनलाइन फूड डिलीवरी, कूरियर जैसी कई जरूरी सेवाएं शुरू हो जाएंगी। ऐसे में पहले से बिगड़ी लॉकडाउन की व्यवस्था को संभालना प्रशासन के लिए आसान नहीं होगा। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने सूबे के 75 जिलों में से 40 को लॉकडाउन के दौरान असंतोषजनक पाया है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने गौतमबुद्धनगर पुलिस कमिश्नर समेत सभी जिले के डीएम व पुलिस कप्तानों को पत्र भेजकर लॉकडाउन के बाद कानून-व्यवस्था और कोरोना स्थिति पर किए गए मूल्यांकन के बारे में बताया है। इसके साथ ही उन्होंने लॉकडाउन में असंतोषजनक पाए जाने वाले जिलों की सूची भी भेजी है। इन जिलों के डीएम से कहा गया है कि वह अपने-अपने जिले में अब और भी सख्ती से लॉकडाउन का पालन कराने के लिए प्रभावी कार्रवाई करें, ताकि कोरोना वायरस के प्रसार को रोका जा सके।
अब इन 40 जिलों में होगी सख्ता व्यवस्था
गौतमबुद्धनगर,मेरठ, बागपत, हापुड़, गाजियाबाद, बुलंदशहर, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मुरादाबाद, बिजनौर, रामपुर, अमरोहा, संभल,लखनऊ, लखीमपुर खीरी, रायबरेली, सीतापुर, आगरा, मथुरा, मैनपुरी, बरेली, फिरोजाबाद,बदायूं, बाराबंकी, सुलतानपुर, जालौन, प्रयागराज, प्रतापगढ़, कानपुर नगर, कानपुर देहात, कन्नौज, कुशीनगर, बस्ती, गोण्डा, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, बहराइच और बलरामपुर।
हॉटस्पॉट पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश
जिलों में लॉकडाउन की व्यवस्था को लेकर मेरठ मंडलायुक्त अनीता सी मेश्राम ने बताया कि मंडल में लॉकडाउन की समीक्षा की जाएगी। इसका प्रभावी तरीके से पालन किया जाए, इसके लिए सभी जिले के अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि अब हॉटस्पॉट पर विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।
लॉकडाउन में किसानों को मिली ये छूट
- किसानों और कृषि मजदूरों को खेतों में काम करने की छूट।
- कृषि उपज बाजार या मंडी समिति में बेचने की अनुमति।
- कृषि मशीनरी की दुकानें जैसे- स्पेयर पार्ट्स और मरम्मत की दुकान खुली रहेंगी।
- कटाई और बुआई के कार्य के लिए मशीनों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाने ले जाने की छूट
- पशु चिकित्सा अस्पताल खोल दिए गए हैं, किसान वहां अपने पशु ले जा सकते हैं।
- किसानों के लिए उर्वरकों, कीटनाशकों और बीजों के विनिर्माण, वितरण और खुदरा क्षेत्र को भी खोल दिया गया है।
- ट्रैक्टर आदि के साथ किसान जिले में कहीं भी आ-जा सकते हैं।
Published on:
19 Apr 2020 01:45 pm
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