
सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पटाखा कारोबारी खुश, इतनी देर फोड़ सकेंगे पटाखे
नोएडा.सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंगलवार को पटाखें कारोबारियों को बड़ी राहत मिली है। लेकिन पटाखों को बेचने व जलाने का आदेश देते हुए कोर्ट ने सीमा तय की है। साथ ही आॅनलाइन पटाखों की बिक्री पर कोर्ट ने पूरी तरह रोक लगाई है। वहीं पटाखों को बेचने के लिए कारोबारियों को लाईसेंस लेना जरुरी होगा। वेस्ट यूपी में पटाखे तैयार किए जाते है। कारोबारियों ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। कारोबारियों की माने तो हिंदू के पर्व पर पटाखे चलाए जाते है। इससे कारोबारियों को भी नुकसान नहीं होगा।
दरअसल में पटाखों की बिक्री और पटाखे चलाने पर रोक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। कोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकारों को आदेश जारी कर कम आवाज करने वाले पटाखों को चलाए जाने के लिए कहा है। कोर्ट के आदेश के बाद मेंं पटाखा व्यापारियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। सुप्रीम कोर्ट का व्यापारियों व कारोबारियों ने आभार प्रकट किया। साथ ही हिंदू धर्म के लोगों में खुशियां जाहिर की है। पिछले साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। इससे पटाखा कारोबारियों को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। पटाखा कारोबारी अहसान अहमद ने बताया कि वेस्ट यूपी में गाजियाबाद के लोनी इलाके, मेरठ, मुजफ्फरनगर आदि जिलों में पटाखे तैयार किए जाते है। उन्होंने बताया कि पिछले साल करोड़ों रुपयों का नुकसान कारोबारियों को उठाना पड़ता है।
आॅनलाइन बिक्री पर पूरी तरह रोक होगी
दिवाली 2018 के दौरान आॅनलाइन पटाखों की बिक्री पूरी तरह बैन होगी। साथ ही देशभर में पटाखें बेचने वालों को लाईसेंस लेना होगा। लाईसेंस लेकर पटाखे बेचे जा सकेंगे। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई ऑनलाइन पटाखे बेचता है तो यह अवमानना मानी जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पटाखों की बिक्री के निर्देश त्योहारों के साथ-साथ शादी समारोह व पाट्रियों पर भी लागू होंगे।
2 घंटे ही जला सकेंगे पटाखे
इस बार दिवाली के अवसर पर पटाखे रात के समय 8 बजे से 10 बजे के बीच ही चलाए जा सकेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि यह समय सीमा पूरे देश पर लागू होगी। आदेश पर अमल कराने की जिम्मेदारी इलाके के SHO की जवाबदेही होगी। अगर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं होता है तो SHO ही जिम्मेदार माना जाएगा।
धार्मिक जलसों में पटाखा बैन
सुप्रीम कोर्ट ने धार्मिक जलसों के दौरान पटाखे चलाए जाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक जलसो के दौरान पटाखे चलाए जाने ठीक नहीं है।
Published on:
23 Oct 2018 11:40 am
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