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सुप्रीम कोर्ट ने सहारा से कहा- 600 करोड़ जमा करवाओ, या जेल जाओ

छह सौ करोड़ रुपये जमा करवाएं या तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं

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Rajkumar Pal

Jan 12, 2017

Subrata Roy

Subrata Roy

नई दिल्ली/नोएडा। सुप्रीम कोर्ट ने सहारा प्रमुख सुब्रत राय को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा है कि या तो वे तय समय छह फरवरी तक छह सौ करोड़ रुपये जमा करवाएं या तो जेल जाने के लिए तैयार हो जाएं.

सहारा प्रमुख को यह कड़ी टिप्पणी तब की गयी जब वे सेबी के पास पैसा जमा करवाने के लिए और अधिक समय दिए जाने के लिए कोर्ट के पास गए थे. अदालत ने कहा कि उनकी पेरोल सिर्फ इसी आधार अपर बढ़ाई गयी थी कि वे समय-समय पर सेबी के पास पैसे जमा करवाते रहेंगे. लेकिन अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनके पास उन्हें दोबारा जेल भेजने के आलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा.
सहारा इस आधार पर धन जमा करने के समय में बढ़ोत्तरी की मांग कर रहे थे कि नोटबन्दी के कारण उन्हें धन इकट्ठा करने में बाधा आ रही है. अदालत ने उनके इस तर्क को सिरे से खारिज कर दिया. बता दें कि सहारा प्रमुख सुब्रत राय अवैध धन शोधन के मामले में दो साल से जेल में रह रहे थे. सेबी ने उनके खिलाफ तब कार्रवाई की थी जब वे एजेंसी को यह बताने में असमर्थ रहे कि उनके निवेशकों के असली नाम-पते कहां-कहां हैं.

अदालत ने पाया था कि सहारा ग्रुप ने निवेशकों से ऐसी स्कीमों के जरिये धन इकट्ठा किया जिसके लिए उनके पास अधिकार ही नहीं था. इसी मामले में उन्हें 4 मार्च 2014 को जेल भेज दिया गया था. वे दो साल बाद मई 2014 में अपनी मां की मौत के बाद अंतिम क्रिया में भाग लेने के लिए ही जेल से बाहर आ सके थे. तब से उनकी पेरोल इसी आधार पर लगातार बढ़ाई जा रही है कि वे समय-समय पर सेबी के पास धन जमा करवाते रहेंगे.