सहारा प्रमुख को यह कड़ी टिप्पणी तब की गयी जब वे सेबी के पास पैसा जमा करवाने के लिए और अधिक समय दिए जाने के लिए कोर्ट के पास गए थे. अदालत ने कहा कि उनकी पेरोल सिर्फ इसी आधार अपर बढ़ाई गयी थी कि वे समय-समय पर सेबी के पास पैसे जमा करवाते रहेंगे. लेकिन अगर वे ऐसा नहीं कर पाते हैं तो उनके पास उन्हें दोबारा जेल भेजने के आलावा और कोई विकल्प नहीं बचेगा.