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ओवरलोडिंग पर सख्त हुआ परिवहन और खनन विभाग, 347 वाहनों से वसूला 2 करोड़ 28 लाख का चालान

उत्तर प्रदेश में परिवहन और खनन विभाग ओवरलोडिंग वाहनों पर सख्ती से पेश आ रहा है। गौतमबुद्ध नगर में ओवरलोडिंग वाहनों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से परिवहन विभाग के अधिकारियों ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है।

gautam buddh nagar
PC: IANS

हाल ही में परिवहन और खनन विभाग द्वारा ओवरलोडिंग पर कड़ी कार्रवाई करते हुए 15 ओवरलोड वाहनों के खिलाफ चालान कर सेक्टर 126 और सेक्टर 142 में बंद किया। इन पर चालान शुल्क 7 लाख 80 हजार लगाया गया है।

तीन महीनों में हुई रिकार्ड चालान वसूली

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी की मानें तो परिवहन विभाग गौतमबुद्ध नगर द्वारा वित्तीय वर्ष में माह अप्रैल, मई और जून 2025 में अब तक क्रमिक रूप से 347 वाहनों से 2 करोड़ 28 लाख रुपए चालान शुल्क वसूल किया गया है, जो गत वर्ष 2024 की उक्त अवधि से लगभग 3 गुना अधिक है।

ओवरलोडिंग वाहनों से पर्यावरण को होता है नुकसान

ओवरलोडिंग ट्रकों, मिनी ट्रकों के संचालकों एवं वाहन चालकों को सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने बताया कि वाहन में क्षमता से अधिक माल लादने से कई गंभीर नुकसान हो सकते हैं। यह न केवल वाहन चालकों और सड़क पर चलने वालों के लिए खतरा पैदा करता है, बल्कि आर्थिक और पर्यावरणीय नुकसान भी पहुंचाता है।

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इसके साथ ही अधिक वजन के कारण ट्रक का संतुलन बिगड़ सकता है, जिससे ब्रेक फेल होने, टायर फटने या वाहन के पलटने की संभावना बढ़ जाती है। यह चालक और अन्य लोगों की जान को जोखिम में डालता है।

ओवरलोड वाहनों पर प्रशासन सख्त

मोटर वाहन अधिनियम के तहत ओवरलोडिंग गैरकानूनी है। पकड़े जाने पर भारी जुर्माना, वाहन जब्ती और चालक लाइसेंस व परमिट निरस्तीकरण सहित अनेक कड़ी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है। ओवरलोडेड वाहनों को चलाने में अधिक ईंधन खर्च होता है, जिससे परिवहन लागत बढ़ती है और पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है, क्योंकि ज्यादा ईंधन जलने से प्रदूषण बढ़ता है।