रेव पार्टी, ये वही पार्टी जिसके विवादों से एल्विश यादव इन दिनों घिरे हुए हैं। रेव पार्टी नॉर्मल पार्टी से काफी अलग होती है, यह देश के बड़े-बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली और गोवा में आयोजित की जाती है।
बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव(Elvish Yadav) इन दिनों विवादों से घिरे हुए हैं। उनके ऊपर रेव पार्टी आयोजित करने का आरोप है। इसके साथ ही, उन पर ये भी आरोप है कि उन्होंने जहरीले सांपो की तस्करी की है। हालांकि, एल्विश यादव ने इस मामले में एक वीडियो जारी कर कहा है कि ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि रेव पार्टी(Rave Party) होती क्या है?
क्या होती है रेव पार्टी?
रेव पार्टी, ये वही पार्टी जिसके विवादों से एल्विश यादव इन दिनों घिरे हुए हैं। ये कोई मामूली पार्टी नहीं है। आपको बता दें कि इसी पार्टी की वजह से बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान(Shahrukh Khan) के बेटे आर्यन खान(Aryan Khan) भी चर्चा का विषय बने हुए थे। रेव पार्टी नॉर्मल पार्टी से काफी अलग होती है, यह देश के बड़े-बड़े शहर जैसे मुंबई, दिल्ली और गोवा में आयोजित की जाती है। ऐसे मामले कई बार सामने आए हैं जिनमें पता चलता है कि इन पार्टी के अंदर लोग अलग-अलग तरह के नशे करते हैं। यह पार्टी ज्यादातर गुप्त तरीके से ही आयोजित की जाती है।
रेव पार्टी में कौन होता है शामिल?
अगर आप सोच रहे हैं कि रेव पार्टी में आप भी शामिल हो सकते हैं, तो आप गलत हैं। रेव पार्टी में सिर्फ वही लोग शामिल हो सकते हैं, जो पार्टी को आयोजित करने वाले के क्लोज सर्किल में आते हैं। ऐसा इसलिए क्यूंकि इन पार्टी को गुप्त रखा जाता है। साथ ही, इन पार्टियों में गैरकानूनी नशा किया जाता है।
रेव पार्टी में कौन-कौन से ड्रग्स का होता है इस्तेमाल?
रेव पार्टियों में में गांजा, चरस, कोकीन, हशीश, एलएसडी, मेफेड्रोन जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल होता है। अब इन पार्टियों में जहरीले सांपों के जहर को ड्रग्स के तौर पर लिया जाने लगा है। इनमें से ज्यादा ड्रग्स का असर करीब 7 से 8 घंटों तक रह सकता है।
एल्विश यादव पर इन धाराएं पर दर्ज हैं FIR
सांप तस्करी और रेव पार्टी के मामले में एल्विश यादव पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा, 9, 39, 48A,49,50,51 और IPC की 1860 की धारा 120B लगाई गई है। इसके तहत जंगली जानवरों का शिकार, जंगली जानवरों को कैद में रखना या मार देना, वन्य जीवों का परिवहन, जंगली जीवों की खरीद आदि आरोप हैं, इसके अलावा वन्य जीव अधिनियम की धारा 51 के तहत दंड का प्रावधान किया गया है। इसके मुताबिक वन्य जीव अधिनियम का उल्लंघन करने पर 3 साल तक की जेल और एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। यदि मामला गंभीर है तो सजा को बढ़ाकर सात साल तक किया जा सकता है।
मेनका गांधी ने की एल्विश यादव को गिरफ्तार करने की मांग
पीपल फॉर एनिमल्स (PFA) की फाउंडर मेनका गांधी (Maneka Gandhi) ने कहा है कि वह(एल्विश यादव) गले में सांप डालता था, तब हमने पाया कि वह सांप का जहर भी बेचता है। मेनका गांधी ने यह खुलासा किया कि उन्होंने एल्विश को रंगे हाथ पकड़ने के लिए जाल बिछाया था। आपको बता दें कि इसी आर्गेनाइजेशन ने एल्विश यादव की शिकायत पुलिस में की थी।