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दिल्ली में कर्फ्यू के लिए ई-पास कैसे बनवाएं, ये है पूरा प्रोसेस

अगर आपको भी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू के लिए ई-पास बनवाना है तो इसके लिए आपको दिल्‍ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर जाना होगा। वहां जाके आपको कुछ स्टेप्स करने होंगे जिसके बाद आपको अपना ई पास मिल जायेगा। देखिए क्या है पूरा प्रोसेस-

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Delhi government website

कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्‍ली में वीकेंड कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। ये वीकेंड कर्फ्यू आज यानी 7 जनवरी शुक्रवार रात 10 बजे से लागू होगा और सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े लोगों को आवाजाही के लिए ई-पास (E-Pass For Delhi Curfew) जारी किए जाएंगे। ई-पास के लिए आपको दिल्ली सरकार की वेबसाइट www.delhi.gov.in पर आवेदन करना होगा। संबंधित जिलों के डीएम अपने एरिया में इस तरह की गतिविधियों से जुड़े लोगों के लिए ई-पास जारी करेंगे। दिल्‍ली में कर्फ्यू के लिए ई-पास ऑनलाइन कैसे बनवाएं, आइए इसका पूरा प्रोसेस आपको समझाते हैं।


इन स्टेप्स से करें अप्लाई:
1. सबसे पहले दिल्‍ली सरकार की आधिकारिक वेबसाइट (https://delhi.gov.in) पर विजिट करें।
2. होमपेज पर थोड़ा स्‍क्रॉल करने पर लेटेस्‍ट नोटिफिकेशंस नजर आएंगी।
3. इनमें से Click Here to Apply for ePass for Night Curfew from 10:00 PM to 05:00 AM & Weekend Curfew लिंक पर क्लिक करें जिसके बाद एक नया पेज खुलेगा।
4. नया पेज खुलने के बाद आपको अपने ई-पास टाइप का चुनाव करना होगा।
5. नए पेज पर आपको भाषाओं में आगे बढ़ने का विकल्‍प मिलेगा। आप हिंदी या English में से एक का चुनाव कर सकते हैं।
6. अगले स्‍टेप में आपसे पूछा जाएगा कि 'आपको क्‍या मदद चाहिए?' ड्रॉपडाउन मेन्‍यू में से आप 'कर्फ्यू में ई-पास के लिए' विकल्‍प चुनें और सबमिट करें।


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भरना होगा फॉर्म:
1. आपके सामने अब ई-पास का फॉर्म खुल जाएगा।
2. इसमें आपको फोन नंबर, नाम, पता, पास की अवधि, जिला व किस सेवा के लिए पास बनवा रहे हैं, यह बताना होगा।
3. आपको अपना पहचान पत्र भी अपलोड करना होगा। फाइल का अधिकतम साइज 4 MB होना चाहिए।
4. साथ ही विजिटिंग कार्ड, दुकान/व्यवसाय का लाइसेंस इत्‍यादि भी अपलोड करना पड़ेगा।
5. अंत में आपको कुछ नियम व शर्तों माननी होंगी जिसमे लिखा होगा कि,'मैं पूर्ण रूप से अवगत हूँ कि अगर मेरे द्वारा दी गयी कोई भी जानकारी गलत पाई गई तो मुझपर भारतीय दंड संहिता धारा 177 और 191 के अंतर्गत कड़ी कार्यवाही होगी' इसपर टिक करते हुए फॉर्म को सबमिट कर देना होगा।