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जाधव की मां और पत्नी से मुलाकात पर Pak का नया पैंतरा, कहीं नई चाल तो नहीं

पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां की यात्रा को लेकर वीजा आवेदन मिले हैं और ये अभी प्रोसेसिंग प्रक्रिया में हैं।
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नई दिल्ली

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Devesh Kumar Sharma

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Updated: 17 Dec 2017, 11:29 AM IST

Pak processing visa applications of Jadhavs wife and mother

Pak processing visa applications of Jadhavs wife and mother

इस्लामाबाद @ पत्रिका. पाकिस्तानी जेल में बंद नौसेना के रिटायर्ड कमांडर कुलभूषण जाधव को लेकर पाकिस्तान सरकार ने नया पैंतरा चलाया है। इस पैंतरे के दो सामान्य से अर्थ है। दरअसल, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक ट्वीट कर कहा है कि मानवीय आधार पर कुलभूषण जाधव की पत्नी और मां की यात्रा को लेकर वीजा आवेदन मिले हैं और ये अभी प्रोसेसिंग प्रक्रिया में हैं। पाकिस्तान के इस ट्वीट से एक बार फिर मामले को संदेहास्पद बना दिया है। जहां कुछ लोग इसे पाकिस्तान की ओर से वीजा प्रक्रिया पर अमल की आधिकारिक पुष्टि मान रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ जानकार इसे नई चाल बताते हुए कह रहे हैं कि ऐसा मुलाकात टालने के लिए किया जा रहा है।

https://twitter.com/ForeignOfficePk/status/942053557238452229

हालांकि इससे पहले पाक मीडिया रिपोर्टों में कहा गया था कि पाक जेल में बंद जाधव 25 दिसंबर को अपनी पत्नी और मां से मिलेंगे। इसके बाद भारतीय विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने जाधव की मां और पत्नी को भी इसकी जानकारी दे दी थी। सुषमा ने ट्वीट कर बताया था कि पहले पाकिस्तान सिर्फ जाधव की पत्नी को वीजा देने पर राजी था। हमने पाक से जाधव की मां को भी वीजा देने के लिए कहा था। हमने जाधव की मां और पत्नी की पाकिस्तान में सुरक्षा को लेकर भी चिंता जाहिर की थी। इसके बाद विदेश मंत्री सुषमा ने कहा था कि पाक ने जाधव की पत्नी और मां को आने की इजाजत दे दी है और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने का पूरा आश्वासन भी दिया है। लेकिन अब पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मोहम्मद फैसल की ओर से ट्वीट कर आवेदन के प्रक्रिया में होने की बात करने से संदेह बन गया है।

भारतीय नौसेना के रिटायर्ड कमांडर जाधव को 3 मार्च, 2016 को पाक खुफिया एजेंसी ने उन्हें कथित तौर पर अवैध तरीके से देश में घुसने और जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। इसी साल अप्रैल में एक सैन्य अदालत ने कुलभूषण को फांसी की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में अपील की थी, जहां अदालत ने जाधव की फांसी पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है।