1 अगस्त 2026,

शनिवार

Patrika Logo
home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई: 38 लाख की अवैध संपत्ति फ्रीज, भीनमाल के तस्कर पर शिकंजा

पाली

image

Newsdesk

Aug 01, 2026

Rajasthan

जालोर. पत्रिका
भीनमाल पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित करीब 38 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति फ्रीज करवाई है। यह कार्रवाई नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी के आदेश के बाद की गई। पुलिस के अनुसार धोलाराम उर्फ धीरेन्द्र कुमार पुत्र करनाराम विश्नोई, निवासी लापला ढाणी पुनासा (थाना भीनमाल) के विरुद्ध अवैध मादक पदार्थों की तस्करी से अर्जित संपत्ति को चिन्हित कर जब्ती के लिए प्रस्ताव तैयार कर नई दिल्ली स्थित सक्षम प्राधिकारी एवं प्रशासक, एसएएफईएम (एफओपी)ए एवं एनडीपीएस एक्ट कार्यालय भेजा गया था। सक्षम प्राधिकारी ने 23 जुलाई 2026 को आदेश जारी कर संपत्ति फ्रीज करने की अनुमति दी। इसके बाद 30 जुलाई को पुनासा स्थित खातेदारी भूमि के खसरा संख्या 1361, 1362, 1363, 1364, 1365 एवं 1366 में आरोपी के 1/10 हिस्से (0.8150 हैक्टेयर) में बने आवासीय मकान सहित करीब 38 लाख रुपए की संपत्ति को फ्रीज कर दिया गया।

99 किलो डोडा पोस्त के मामले में हुआ था गिरफ्तार

पुलिस के अनुसार आरोपी वर्ष 2025 में दर्ज मुकदमा संख्या 122/2025 में 99 किलोग्राम डोडा पोस्त के साथ पकड़ा गया था। यह मामला भीनमाल थाने में एनडीपीएस एक्ट की धारा 8/15 एवं 25 के तहत दर्ज है। पुलिस ने बताया कि धोलाराम उर्फ धीरेन्द्र कुमार के विरुद्ध छह आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं। वह वर्तमान में न्यायिक अभिरक्षा में है। पुलिस का कहना है कि अवैध मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अन्य तस्करों की भी पहचान की जा रही है। तस्करी से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर उन्हें फ्रीज करने की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।