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Pali: स्विमिंग पूल की आड़ में चल रहा था अवैध शराब परोसने का कारोबार, पुलिस ने शराब जब्त की

पाली। जिले के सिरियारी थाना क्षेत्र में पुलिस ने धनला गांव के एक फार्म हाउस पर छापा मारकर अवैध शराब परोसने का खुलासा किया। स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट की आड़ में चल रही पार्टी से 70 हजार रुपए की शराब जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया।

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पाली

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Nikhil Parmar

May 22, 2026

Pali illegal wine sell

पुलिस ने अवैध शराब जब्त की। Image Source: ChatGpt

पाली। सिरियारी थाना पुलिस ने धनला गांव सरहद में एक निजी फार्म हाउस पर दबिश देकर अवैध शराब के बड़े जखीरे का खुलासा किया है। पुलिस कार्रवाई के दौरान फार्म हाउस में स्विमिंग पूल और रेस्टोरेंट की आड़ में अवैध रूप से शराब परोसने का मामला सामने आया। सिरियारी पुलिस थाना सीआइ हुकमगिरी ने बताया कि पुलिस ने मौके से करीब 70 हजार रुपए कीमत की अंग्रेजी शराब और बीयर बरामद की। कार्रवाई के दौरान धनला निवासी दलपत सिंह को गिरफ्तार किया गया है।

पुलिस को लंबे समय से सूचना मिल रही थी कि धनला गांव के बेरा बनिया क्षेत्र में स्थित फार्म हाउस पर अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। सूचना के आधार पर सोजत वृत व सिरियारी पुलिस की संयुक्त टीम ने दबिश दी तो वहां विभिन्न ब्रांड की शराब ग्राहकों को परोसी जाती मिली। छापेमारी में पुलिस ने 96 बीयर बोतलें, 86 बीयर केन तथा 65 अंग्रेजी शराब के पव्वे बरामद किए। पुलिस ने बरामद शराब को जब्त कर आरोपी को हिरासत में ले लिया।

क्या है राजस्थान में शराब बेचने के नियम

राजस्थान में शराब बेचने या परोसने के नियम काफी सख्त हैं और इन्हें आबकारी विभाग संभालता है। सबसे पहली और जरूरी बात यह है कि बिना सरकारी लाइसेंस के कोई भी व्यक्ति शराब न तो बेच सकता है और न ही परोस सकता है। अगर कोई दुकान खोलना चाहता हैं या फिर किसी रेस्टोरेंट या होटल में बार शुरू करना चाहते हैं, तो विभाग से बकायदा परमिशन लेनी होती है।

नियमों के मुताबिक, 18 साल से कम उम्र के बच्चों को शराब बेचना या पिलाना पूरी तरह गैरकानूनी है। इसके अलावा, एक बड़ा नियम यह भी है कि किसी भी बियर बार या रेस्टोरेंट में लड़कियों या महिलाओं से शराब नहीं परोसवाई जा सकती, ऐसा करने पर सीधे बार का लाइसेंस कैंसिल हो जाता है। शराब को लेकर सख्त नियम बने हुए है।

राजस्थान में शराब की दुकान खोलने के नियम

राजस्थान में शराब की दुकान खोलने के लिए आबकारी विभाग की गाइडलाइंस का पालन करना जरूरी है। दुकानों का आवंटन मुख्य रूप से ऑनलाइन नीलामी के जरिए एक साल के लिए होता है। नियमों के अनुसार, शराब की दुकान किसी भी स्कूल, कॉलेज, धार्मिक स्थल या अस्पताल से कम से कम 200 मीटर की दूरी पर होनी चाहिए।