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पाली। पाली नगरीय क्षेत्र में कोविड 19 की दूसरी लहर को रोकने एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर गुरुवार को नगर परिषद टाउन हाल में उपखंड अधिकारी देशलदान की अध्यक्षता में समस्त विवाह स्थल,होटल मालिकों एवं मेरिज गार्डन संचालकों की बैठक आयोजित की गई। बैठक मे उपखंड अधिकारी ने कहा कि पाली शहर में आगामी दिनों में विवाह एवं धार्मिक आयोजन होंगे। उसमें होटल एवं मेरिज गार्डन संचालकों को आवश्यक रूप से मास्क ,सेनेटाइजर की अनिवार्यता, सामाजिक दूरी का पालन, नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना करवानी होगी।
विवाह आयोजन की पूर्व सूचना देना आवश्यक
उपखंड अधिकारी ने कहा कि आयोजनकर्ताओं को विवाह संबधी सूचना आवश्यक रूप से उपखंड कार्यालय में व्यक्तिगत या विभागीय ईमेल ह्यस्रशश्चड्डद्यद्बञ्च4ड्डद्धशश.ष्शद्व के माध्यम से पूर्व सूचना देना आवश्यक होगा। जिसमें प्रार्थना पत्र, विवाह पत्रिका की प्रतिलिपि, वर वधु की आयु संबधी दस्तावेज,एवं आमंत्रित किए गए 50 व्यक्तियों की सूची आवश्यक रूप से देेनी होगी। आयोजनकर्ता द्वारा विवाह आयोजन की वीडियोग्राफी करवाई जाएगी एवं उपखंड अधिकारी द्वारा मांगने पर उपलब्ध करवाई जाएगी। यदि मेरिज गार्डन /स्थान कोविड 19 प्रोटोकाल के प्रावधानों का उल्लघंन करता पाया गया तो उसको एक सप्ताह के लिए सील कर दिया जाएगा।
Published on:
16 Apr 2021 08:37 pm
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