
Rape of girl
पन्ना। जिले के धरमपुर थाना क्षेत्र निवासी बालिका के साथ ज्यादती के आरोपी को अदालत ने आजीवन कैद की सजा सुनाई है। जानकारी के अनुसार धरमपुर क्षेत्र निवासी बालिका 17 मार्च 2017 को दोपहर 12 बजे चचेरी बहन के साथ शौच के लिए हार गई थी। जब वापस लौट रही थी तब वहां मौजूद गांव का ही देवीदीन अहिरवार ने पीडि़ता को पीछे से आकर जबर्दस्ती पकड़ लिया। डर के मारे पीडि़ता की चचेरी बहन भाग गई।
इसके बाद आरोपी ने पीडि़ता से ज्यादती की। घटना के बाद पीडि़ता रोती व डरी हुई घर आई और मां को आपबीती सुनाई। मामले में आरोपी के खिलाफ धरमपुर में अपराध दर्ज कर लिया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद विशेष न्यायाधीश अमिताभ मिश्रा ने अभियुक्त देवीदीन अहिरवार को धारा 376 आइपीसी में आजीवन कारावास और 2000 रुपए का अर्थदंड और धारा 5/6 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम में आजीवन कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।
न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा, आरोपी द्वारा 12 वर्ष से कम उम्र की अबोध बालिका के साथ किए गए चारित्रिक अपराध की गंभीरता को देखते हुए दया का हकदार नहीं है। शासन की ओर से जिला लोक अभियोजन अधिकारी प्रवीण कुमार सिंह ने पैरवी की।
जिला अस्पताल में गंदगी मिलने पर सीएस को नोटिस किया जारी
जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण के दौरान अस्पताल में गंदगी पाए जाने पर कलेक्टर ने सिविल सर्जन को नोटिस जारी किया है। डिप्टी कलेक्टर भूपेन्द्र रावत ने जिला चिकित्सालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान पाया, अस्पताल के महिला शौचालय में काफी गंदगी थी।
सुबह 9.30 बजे तक अस्पताल की साफ-सफाई नहीं हो पाई। मरीजों को निर्धारित नाश्ता दिया जाना नहीं पाया गया। कुछ बिस्तरों पर बेडशीट नहीं होना, जनरल वार्ड में क्षमता से अधिक मरीज होने के कारण फर्श पर बिस्तर बिछाकर इलाज किया जाना, सफाईकर्मियों व अन्य स्टाफ का यूनिफॉर्म में नही होना तथा सुरक्षा व्यवस्था की दृष्टि से एक भी गार्ड का परिसर में न होना पाया गया।
इसके पूर्व भी कलेक्टर के निरीक्षण के दौरान अस्पताल की साफ-सफाई एवं अन्य कमियों को दूर करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन सीएस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। जिसके कारण कलेक्टर ने सीएस डॉ. विद्यासागर उपाध्याय को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।
Published on:
01 Nov 2018 01:26 am
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