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Bihar Voter List 2025: वोटर लिस्ट में अब बिना दस्तावेज दिखाये भी जुड़ेंगे नाम, जानें क्या है लेटेस्ट अपडेट

Bihar Election Commission बिहार में चल रहे मतदाता सूची  गहन पुनरीक्षण को लेकर चुनाव आयोग की ओर से एक पोस्ट शेयर कर के कहा गया है कि अब आप बिना कोई दस्तावेज जमा किए वगैर अपना मतदाता फॉर्म ऑनलाइन भर सकते हैं या फिर बीएलओ के पास जमा कर  सकते हैं।  

election commission
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बिहार में मतदाता सूची के गहन पुनरीक्षण के नियमों में निर्वाचन आयोग ने ढील दी है। अब मतदाता फॉर्म पर फोटो और अन्य दस्तावेज लगाए बिना भी बीएलओ को या फिर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की ओर से जारी पोस्टर में इस बात की जानकारी दी गई है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी की जारी पोस्टर में लिखा गया है कि किसी मतदाता के पास अगर आवश्यक दस्तावेज और फोटो नहीं है तो भी वह गणना प्रपत्र भर कर जमा कर सकता है।

वोटर्स को सिर्फ ये करना है

बिहार के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) विनोद सिंह गुंजियाल के अनुसार मतदाता तत्काल केवल गणना फॉर्म ही भरकर बीएलओ के पास जमा करा दें। उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल हो जाएगा । निर्वाचन आयोग की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में अब तक 1 करोड़ 21 लाख 1 हजार 674 मतदाताओं ने गणना प्रपत्र (Enumeration form) भर कर BLO को जमा कर दिया है।

इनको नहीं देना कोई दस्तावेज

इनमें से 23 लाख 90 हजार 329 फॉर्म अपलोड कर लिया गया है और अपलोड हो रहा है। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार राज्य के 2003 के मतदाता सूची में अंकित कुल 7.90 करोड़ मतदाताओं में 4.96 करोड़ को कोई भी दस्तावेज देने की बाध्यता नहीं है। शेष करीब तीन करोड़ मतदाताओं से ही दावा-आपत्ति के दौरान विशेष सर्वेक्षण अभियान चलाकर दस्तावेज लेने की प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

कैसे होगी स्थानीय जांच?

निर्वाचन आयोग के सूत्रों के अनुासर वीआरओ स्पॉट पर जाकर मतदाताओं से मिलकर यह सुनिश्चित करेंगे कि फॉर्म भरने वाले की उम्र 18 साल है, वह कब से यहां रह रहा है, स्थानीय लोगों से बात कर और उपलब्ध साक्ष्य एवं अन्य दस्तावेज के आधार पर फैसला लेंगे।