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Bihar Teacher: बिहार के इन शिक्षकों को नीतीश सरकार ने दिया बड़ी सौगात, सैलरी प्रोटेक्शन का अब मिलेगा लाभ

Bihar Teacher बिहार सरकार ने शिक्षकों को लेकर एक बड़ा फैसला लेते हुए वेतन संरक्षण का लाभ देने का फैसला लिया है। इससे लगभग ढाई लाख शिक्षकों को फायदा होगा। जिनमें विशिष्ट शिक्षक और नए प्रधान शिक्षक शामिल हैं।

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शिक्षकों को मिलेगा सैलरी प्रोटेक्शन का फायदा। फोटो- सांकेतिक

Bihar Teacher बिहार शिक्षा विभाग ने राज्य के शिक्षकों के लिए बड़ा फैसला लिया है. अब सक्षमता परीक्षा पास कर चुके स्थानीय निकाय, विशिष्ट और प्रधान शिक्षकों को वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा. इससे उनके पुराने वेतन में कमी नहीं होगी और हर महीने 4 से 5 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होगी.

शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला

बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने राज्य के लाखों शिक्षकों को बड़ी राहत दी है. विभाग ने घोषणा की है कि सक्षमता प्रथम और द्वितीय परीक्षा पास करने वाले स्थानीय निकाय के 2 लाख 45 हजार शिक्षक, जो विशिष्ट शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, अब वेतन संरक्षण (Pay Protection) का लाभ पाएंगे और इसका मतलब है कि उन्हें विद्यालय में योगदान की तिथि से ही पुराना वेतन स्तर बहाल किया जाएगा.

अक्टूबर से बढ़ेगा वेतन

शिक्षा विभाग के सचिव ने बताया कि इन शिक्षकों को अक्टूबर 2025 के वेतन के साथ ही वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा. साथ ही, योगदान की तिथि से बकाया वेतन वृद्धि का भुगतान भी किया जाएगा.
इससे शिक्षकों के वेतन में हर महीने 4 से 5 हजार रुपये तक की बढ़ोतरी होगी.

किन-किन शिक्षकों को मिलेगा लाभ?

सक्षमता प्रथम और द्वितीय परीक्षा पास करने वाले स्थानीय निकाय शिक्षक और सक्षमता तृतीय, चतुर्थ और पंचम परीक्षा पास करने वाले शिक्षक और प्राथमिक विद्यालय के प्रधान शिक्षक — लगभग 28,750 प्रधान शिक्षक को भी यह लाभ मिलेगा. ये सभी शिक्षक पहले स्थानीय निकाय या विशिष्ट शिक्षक के रूप में काम कर चुके हैं और अब प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए हैं.

क्यों जरूरी था वेतन संरक्षण?

कई नियोजित शिक्षकों का मूल वेतन पहले ₹28,000 से ₹31,000 था.लेकिन जब वे विशिष्ट शिक्षक बने, तो उनका वेतन घटकर ₹25,000 हो गया. इससे शिक्षकों को प्रति माह 4,000 से 12,000 रुपये तक का नुकसान हो रहा था. अब वेतन संरक्षण मिलने से उन्हें पुराने वेतन से कम वेतन नहीं मिलेगा, जिससे आर्थिक राहत मिलेगी.

शिक्षा विभाग ने जारी की अधिसूचना

शिक्षा विभाग ने बताया कि यह फैसला “बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली–2024 के तहत लिया गया है. विभाग की ओर से इसके लिए आधिकारिक अधिसूचना जारी की जा रही है ताकि सभी शिक्षकों को समय पर लाभ मिल सके.

 सेवा निरंतरता पर कमेटी की बैठक

वहीं, शिक्षकों की सेवा निरंतरता, प्रोन्नति और वरीयता से जुड़े मामलों पर भी काम जारी है. इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक साहिला की अध्यक्षता में बनी 9 सदस्यीय कमेटी की दूसरी बैठक 10 अक्टूबर को होगी. यह कमेटी शिक्षकों के योगदान की तिथि से सेवा की गिनती, प्रमोशन और वरीयता तय करने पर रिपोर्ट देगी.


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