पटना। राज्य के खतरनाक नदी घाटों पर नावों का परिचालन हो रहा है। इन घाटों पर काफी दलदल है व नाव परिचालन की कोई सुविधा नहीं है। पूरे राज्य में करीब 600 खतरनाक नदी घाट हैं। सिर्फ पटना में ही ३१ खतरनाक घाट हैं। दरअसल नई नाव नियमावली बनने के बाद भी घाटों पर नावों का अवैध परिचालन नहीं रूक सका है। घाटों पर न तो जिला प्रशासन का नियंत्रण है और न ही जिला पुलिस का। नावों के सही परिचालन के लिए नाविकों को प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है।
जो भी नाविक हैं वे परंपरागत तरीके से नावों का परिचालन कर रहे हैं। प्रत्येक यात्री नाव में कम से कम दो और अधिक से अधिक तीन नाविक रहने चाहिए। 15 से 30 यात्रियों को ढोने वाली नावों में दो नाविक और 30 से अधिक यात्रियों वाली नावों में तीन नाविक होने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। इसी तरह २० टन भार वाले मालवाहक नाव में दो तो इससे अधिक भार वाले नाव के परिचालन के लिए तीन नाविक जरूरी हैं।