
महिला रोजगार योजना के लिए सरकार दे रही है पैसा
Mahila Rojgar Yojana: महिलाओं के लिए सितंबर का महीना काफी खास है। बिहार सरकार महिलाओं को खुद का रोजगार शुरू करने के लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये से मदद कर रही है। सरकार एक समीक्षा के बाद महिलाओं को 2 लाख रुपये तक देगी। सरकार के इस फैसले के बाद एक चर्चा सबसे ज्यादा हो रही है कि परिवार में अगर सास, बहू और बेटी है तो क्या तीनों को इसका लाभ मिलेगा या फिर किसी एक को ही इसका लाभ मिलेगा? हालांकि सरकार ने इसको लेकर गाइडलाइंस जारी कर स्पष्ट कर दिया है कि किसे मिलेगा और किसे नहीं।
सरकार के गाइडलाइंस के अनुसार एक परिवार की एक ही महिला को इस योजना का लाभ मिलेगा। एक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपये दिए जाएंगे। यहां पर सरकार ने परिवार की परिभाषा को परिभाषित करते हुए स्पष्ट किया है कि परिवार का आशय है, पति-पत्नी और अविवाहित बच्चे। अगर परिवार में महिला की शादी नहीं हुई है और उनके माता-पिता जीवित नहीं हैं तो उसे अलग परिवार माना जाएगा।
सरकार की ओर से परिवार की परिभाषा से साफ है कि शादी के बाद बेटे के परिवार को अलग माना जाएगा। भले ही वो अपने माता-पिता के साथ ही रह रहे हो। ऐसे में अगर परिवार में सास और बहू दोनों अपना-अपना रोजगार शुरू करना चाहती हैं तो दोनों को सरकार अपना रोजगार को शुरू करने के लिए 10,000-10,000 रुपये देगी। बेटे-बहू और उनके अविवाहित बच्चों को अलग परिवार माना जाएगा। जबकि माता-पिता को अलग परिवार। इसी प्रकार से अगर माता-पिता जीवित नहीं है और कोई अविवाहित महिला भाई-भाभी के साथ रहती है तो वो भी योजना का लाभ उठा सकती हैं।
बिहार सरकार मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 18 तरह के काम शुरू करने पर आर्थिक मदद कर रही है। इस योजना में पहली किस्त के रूप में इसी महीने 10,000 रुपये लाभार्थियों के खाते में सरकार भेज देगी। इसके बाद स्कीम के तहत 2 लाख रुपये तक का लोन भी मिल सकता है। दिशानिर्देश में परिवार की परिभाषा को अच्छे से बताया गया है ताकि किसी भी तरह की कन्फ्यूजन न हो।
मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का लाभ उठाने के लिए महिलाओं को जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़ना जरूरी होगा। इस समूह से जुड़े बिना आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। अर्थात आपको 10000 रुपये नहीं मिलेंगे। इस ग्रुप से जुड़ने के लिए महिला की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए। साथ ही परिवार में कोई भी सदस्य इनकम टैक्स के दायरे में नहीं आना चाहिए।
Published on:
12 Sept 2025 08:04 am
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