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मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना: दुर्घटना होने पर किसान परिवार को मिलती है ₹5 लाख तक की सहायता

UP farmer accident insurance scheme : मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना क्या है? जानें दुर्घटना में मिलने वाली ₹5 लाख की सहायता राशि, पात्रता, आवश्यक दस्तावेज, समय सीमा और आवेदन की पूरी प्रक्रिया।
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UP farmer accident insurance scheme

UP farmer accident insurance scheme : क्या है कृषक दुर्घटना बीमा योजना, PC- Chatgpt

किसान दुर्घटना कल्याण योजना किसानों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच है। खेती के दौरान या अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में यदि किसान की मृत्यु हो जाए या स्थायी दिव्यांगता हो जाए, तो यह योजना परिवार को आर्थिक सहारा प्रदान करती है। आइए जानते हैं इस योजना की पात्रता, सहायता राशि, आवेदन प्रक्रिया और महत्वपूर्ण नियम।

उत्तर प्रदेश सरकार ने वर्ष 2019 में मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना शुरू की थी। इसका उद्देश्य दुर्घटना की स्थिति में किसान परिवारों को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना है।

योजना के तहत किसान की दुर्घटना में मृत्यु या स्थायी दिव्यांगता होने पर अधिकतम ₹5 लाख तक की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

किन किसानों को मिलता है योजना का लाभ?

इस योजना का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के स्थायी निवासियों को मिलता है। पात्र लाभार्थियों में शामिल हैं:

  • राजस्व अभिलेखों में दर्ज खातेदार या सह-खातेदार किसान
  • खातेदार परिवार का वह सदस्य जिसकी आजीविका कृषि कार्यों पर निर्भर हो
  • सरकारी या निजी भूमि के पट्टेदार किसान
  • बटाईदार (शेयरक्रॉपर) कृषक

दुर्घटना के अनुसार कितनी मिलती है सहायता?

योजना के तहत सहायता राशि दुर्घटना से हुई क्षति के आधार पर निर्धारित की जाती है:

  • मृत्यु या पूर्ण स्थायी दिव्यांगता: ₹5 लाख
  • दोनों हाथ, दोनों पैर या दोनों आंखों की क्षति: ₹5 लाख
  • एक हाथ और एक पैर अथवा एक हाथ/एक आंख की क्षति: ₹2.5 लाख
  • 50% से अधिक लेकिन 100% से कम स्थायी दिव्यांगता: ₹2.5 लाख
  • 25% से अधिक लेकिन 50% तक स्थायी दिव्यांगता: ₹1.25 लाख

किन-किन दुर्घटनाओं को योजना में शामिल किया गया है?

योजना के दायरे में कई प्रकार की आकस्मिक दुर्घटनाएं आती हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • आग लगना
  • बाढ़
  • बिजली गिरना
  • करंट लगना
  • सांप काटना
  • जंगली या अन्य जानवरों का हमला
  • डूबना
  • तूफान
  • पेड़ गिरना
  • मकान गिरना
  • सड़क या अन्य वाहन दुर्घटना
  • भूकंप
  • गैस रिसाव
  • विस्फोट
  • सीवर या चैंबर में गिरना

आवेदन कैसे करें?

ऑनलाइन आवेदन

  • यूपी e-District पोर्टल या राजस्व परिषद के पोर्टल पर जाएं
  • पंजीकरण कर लॉगिन करें
  • “मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना” का चयन करें
  • आवेदन पत्र भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें
  • आवेदन जमा करने के बाद रसीद या आवेदन संख्या सुरक्षित रखें

ऑफलाइन आवेदन

  • संबंधित तहसील कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करें
  • आवश्यक जानकारी भरकर दस्तावेज संलग्न करें
  • आवेदन तहसील में जमा करें
  • सत्यापन के बाद फाइल उपजिलाधिकारी और जिलाधिकारी स्तर पर भेजी जाती है
  • स्वीकृति मिलने पर सहायता राशि सीधे बैंक खाते में भेज दी जाती है

आवेदन की समय सीमा क्या है?

दुर्घटना की तिथि से 45 दिनों के भीतर आवेदन करना अनिवार्य है। विशेष परिस्थितियों में जिलाधिकारी अधिकतम 75 दिनों तक समय बढ़ा सकते हैं। इसके बाद सामान्यतः आवेदन स्वीकार नहीं किया जाता।

क्या दूसरी बीमा योजना का लाभ लेने पर यह योजना नहीं मिलेगी?

यदि किसान या उसके परिवार को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) या प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) के तहत पहले से सहायता मिल चुकी है, तो मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत केवल देय अंतर राशि का भुगतान किया जाता है।

अब तक कितने किसानों को मिला लाभ?

वित्तीय वर्ष 2025-26 में इस योजना के तहत 18,145 किसानों को कुल ₹873.58 करोड़ की सहायता प्रदान की गई। योजना शुरू होने के बाद से अब तक 1,08,098 किसानों या उनके परिवारों को इसका लाभ मिल चुका है। राज्य सरकार आवेदन प्रक्रिया को पूरी तरह डिजिटल बनाने की दिशा में भी काम कर रही है, जिससे प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और सरल हो सके।

किसानों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है यह योजना?

  • दुर्घटना की स्थिति में परिवार को तत्काल आर्थिक सहायता मिलती है।
  • ऑनलाइन आवेदन से प्रक्रिया अधिक आसान और पारदर्शी हो गई है।
  • अन्य बीमा योजनाओं का लाभ लेने के बाद भी अंतर राशि प्राप्त की जा सकती है।
  • डिजिटल व्यवस्था से आवेदन की निगरानी और भुगतान प्रक्रिया तेज हुई है।

यदि आपके परिवार का कोई सदस्य किसान है, तो इस योजना की पात्रता और नियमों की जानकारी पहले से रखें। दुर्घटना की स्थिति में 45 दिनों की समय सीमा का विशेष ध्यान रखें और आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू करें।

ऑनलाइन आवेदन में सहायता की आवश्यकता होने पर नजदीकी तहसील कार्यालय, कृषि विभाग या जन सेवा केंद्र (CSC) से संपर्क किया जा सकता है।

मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना किसानों और उनके परिवारों के लिए एक महत्वपूर्ण सुरक्षा जाल है। जरूरत पड़ने पर इसका लाभ उठाना और समय पर आवेदन करना आपके अधिकारों में शामिल है।