
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (फाइल फोटो:पत्रिका)
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने के लिए कुछ जरूरी शर्तों का पूरा होना महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता 3 किस्तों में दी जाती है। देशभर के करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। आइए जानते हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए कौन-कौन से नियमों का पालन करना होगा और इसकी पात्रता क्या है?
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का मुख्य आधार है कि लाभार्थी एक कृषि योग्य भूमि का मालिक हो। यह भूमि राज्य या केंद्र सरकार के रिकॉर्ड में दर्ज होनी चाहिए। इस योजना की शुरुआत फरवरी 2019 में हुई थी और दिसंबर 2018 से यह लागू है। शुरुआत में इस योजना में केवल 2 हेक्टेयर तक की भूमि वाले लघु एवं सीमांत किसान शामिल थे, लेकिन जून 2019 से यह सभी भूमि-धारकों के लिए खुल गई। इस योजना का लाभ लेने के लिए नागरिकता का प्रमाण, KYC दस्तावेज, बैंक खाते का विवरण और आधार कार्ड नंबर जैसे दस्तावेजों की जरूरत होगी।
हाल ही में, कैबिनेट ने पीएम-किसान योजना को 2026-27 से 2030-31 तक जारी रखने की मंजूरी दी है। जिसमें कुल ₹3.15 लाख करोड़ का वित्तीय प्रावधान है। इससे योजना की स्थिरता और किसानों को मिलने वाले लाभ की निरंतरता सुनिश्चित होती है। पीएम-किसान योजना ने अब तक लाखों किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान की है, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ है। यह योजना किसानों को खेती में निवेश बढ़ाने और उनकी आय में वृद्धि करने में सहायक रही है। सरकार की ओर से इस योजना के तहत समय-समय पर सुधार और अपडेट किए जाते हैं ताकि अधिक से अधिक किसानों को इसका लाभ मिल सके।
Updated on:
19 Aug 2026 08:38 pm
Published on:
19 Aug 2026 08:38 pm
