
BIhar: First Phase Polling For Panchayat Elections May Be Held In August, Fine For Not Wearing Mask
पटना। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव कराए जाने को लेकर तैयारियों में जुट गया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि अगस्त के अंतिम सप्ताह में पहले चरण का चुनाव कराया जाए।
इस बीच आयोग ने कोरोना काल में चुनाव को लेकर कई अवश्यक कदम उठाए हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत आम निर्वाचन को लेकर सभी जिलों से 10 चरणों में मतदान कार्यक्रम की रिपोर्ट तैयार प्राप्त कर ली है। आयोग 10 चरणों में चुनावी कार्यक्रम की तैयारी में जुट गया है।
आयोग के सूत्रों के मुताबिक अक्तूबर-नवंबर तक के सभी पर्व-त्योहारों को ध्यान में रखकर मतदान की तैयारी की जा रही है। आयोग द्वारा पंचायती राज के पदों के लिए चुनावी कार्यक्रम के तहत हर चरण में अधिसूचना जारी होने से लेकर मतदान के बीच 25 दिनों का अंतराल निर्धारित किए जाने की संभावना है।
ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं नामांकन
आयोग के मुताबिक 850 मतदाताओं पर एक मतदान केंद्र गठन किया गया है। राज्य निर्वाचन आयोग ने त्रिस्तरीय पंचायत के छह पदों पर नामांकन पत्र दाखिल करनेवाले प्रत्याशियों को ऑनलाइन नामांकन पत्र दाखिल करने का विकल्प दिया गया है।
आयोग ने कहा है कि जो उम्मीदवार ऑनलाइन पद्धति से नामांकन पत्र दाखिल करना चाहते हैं उनको राज्य निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर प्रारूप उपलब्ध है। आयोग ने रैली और सार्वजनिक सभा को लेकर भी कहा है कि प्रत्याषी वैसे सार्वजनिक स्थलों का चयन करें जहां पर सार्वजनिक सभा हो सके और वहां प्रवेष और निकास के लिए स्पष्ट रूप से निर्धारण किया जाए। आयोग ने साफ कहा है कि अग्रिम तौर पर मार्कर द्वारा सामाजिक दूरी को निर्धारित मानकों को चिन्हित किया जाए।
आयोग ने कहा है कि प्रत्येक मतदान केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी। बुखार होने वाले मतदाताओं को अंतिम घंटे में मतदान करने का मौका मिलेगा। उल्लेखनीय है कि 2016 में गठित त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था और ग्राम कचहरी 15 जून को भंग कर दिया गया। चुनाव नहीं होने की स्थिति में पंचायती राज की नई व्यवस्था- परामर्शी समिति गठित की गई है।
मास्क नहीं पहनने पर लगेगा जुर्माना
चुनाव आयोग ने ड्यूटी करने वाले अधिकारियों और प्रत्याशियों के साथ-साथ मतदाताओं को कोरोना महामारी से बचाने के लिए जरूरी सलाह दी है। आयोग ने कहा कि यदि कोई मतदाता बिना मास्क पहने मतदान केंद्र पर पहुंचता है तो उसे तुरंत 50 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा। मतदान केंद्र पर चुनाव आयोग की तरफ से भी मास्क का इंतजाम किया जाएगा।
आयोग ने कहा है कि यदि इसके बावजूद कोई व्यक्ति निर्देशों की अवहेलना करता है तो उसके खिलाफ आपदा प्रबंधन अधिनियम और भारतीय दंड संहिता के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने पंचायत चुनाव को लेकर प्रशिक्षण, नामांकन और मतदान के अलावा मतगणना के लिए भी अधिकारियों को गाइडलाइन जारी की हैं।
Updated on:
09 Jul 2021 09:55 pm
Published on:
09 Jul 2021 09:47 pm
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