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नई दिल्ली। विदेशों में काला धन
रखने वालों को 30 सितंबर तक की मोहलत देने के बाद केंद्र सरकार ने शुक्रवार को
विदेशों में रखे काले धन के खुलासे से जुड़े नियमअधिसूचित (नोटिफाई) कर दिए। इसके
तहत कालेधन का खुलासा करने वालों से उनकी आय का स्त्रोत नहीं पूछा जाएगा। इसमें
विदेशी संपत्ति के मूल्यांकन का फॉर्मूला भी तय कर लिया गया है।
नोटिफिकेशन
के मुताबिक, अगर किसी ने आभूषण व कीमती पत्थर रखे हैं, तो फॉर्मूले के तहत सोना
हीरा महंगे स्टोन के खरीदारी के वक्त की कीमत और बाजार कीमत में जो ज्यादा होगा वो
असली कीमत मानी जाएगी। शेयर और सिक्योरिटी के मामले में ऊंची कीमत में शेयर खरीदा
है और अब शेयर की कीमत गिर गई है तो वो भी ऊपर की कीमत के हिसाब से मूल्य जोड़ा
जाएगा।
इस फॉर्मूले के मुताबिक कालाधन का खुलासा करने वालों के नामों की
गोपनीयता रखी जाएगी, लेकिन उन्हें तय अधिकारियों की सामने नाम बताना होगा। कालेधन
का खुलासा करने वालों से कमाई का स्त्रोत नहीं पूछा जाएगा और खुलासा करने वालों को
सिर्फ ये बताना होगा कि पैसा आतंकी स्त्रोत से नहीं कमाया गया है। मालूम होए कालेधन
का खुलासा करने वालों को 31 दिसंबर तक टैक्स जमा करने की छूट है।
Published on:
03 Jul 2015 09:59 pm
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