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भाजपा के दो विधायकों पर कोर्ट ने लगाया जुर्माना

- दोनों को यह राशि नेशनल डिफेंस फंड में सात दिन के अंदर जमा कर पावती पेश करने को कहा।- भाजपा के दोनों विधायकों पर क्रमश: 25 और 5 हजार रुपए का जुर्माना

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Deepesh Tiwari

May 05, 2022

court news

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टीकमगढ़। Tikamgarh
हाई कोर्ट के आदेशों की अवहेलना करना प्रदेश की सरकार के ही दो भाजपा के विधायकों को उस समय भारी पड़ गया, जब कोर्ट ने सुनवाई के दौरान उनकी लगातार अनुपस्थिति के चलते उन पर जुर्माना लगा दिया। साथ ही यह भी आदेश दिया कि दोनों को यह राशि नेशनल डिफेंस फंड में सात दिन के अंदर जमा करानी होगी, जिसकी पावती उन्हें कोर्ट में पेश करनी होगी।

दरअसल भाजपा के टीकमगढ़ के विधायक राकेश गिरी व खरगापुर विधायक राहुल लोधी पर कोर्ट की ओर से यह कार्रवाई की गई है, जिसमें विधयक राकेश को हाईकोर्ट ने 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं, विधायक राहुल पर 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। हाईकोर्ट ने यह आदेश दोनों के सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं होने और साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करने पर पारित किया गया है।

जानकारी के अनुसार टीकमगढ़ के पूर्व विधायक यादवेंद्र सिंह बुंदेला ने वर्तमान विधायक राकेश गिरी के निर्वाचन को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। उन्होंने चुनाव हलफनामें में जानकारी छिपाने का आरोप लगाया है।

याचिकाकर्ता यादवेंद्र सिंह के पुत्र शाश्वत सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट ने विधायक गिरी को साक्ष्य के साथ सुनवाई तिथि में उपस्थित होने का आदेश दिया था। लेकिन वह कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इस पर हाईकोर्ट ने उनपर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है।

वहीं, खरगापुर विधायक राहुल सिंह लोधी के खिलाफ दायर की गई चुनाव याचिका में पूर्व विधायक चंदा सुरेंद्र सिंह गौर ने हलफनामा में गलत जानकारी देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि लाभ अर्जित करने वाली फर्म में वे पार्टनर हैं लेकिन नाम निर्देशन पत्र के हलफनामे में इस तथ्य को छिपाया।

याचिकाकर्ता चंदा सिंह के पुत्र दिग्विजय सिंह ने बताया कि विधायक लोधी को हाईकोर्ट में पेश होने और साक्ष्य प्रस्तुत करने का कई बार समय दिया पर वे हाजिर नहीं हुए। इस पर कोर्ट ने 5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। इस मामले में विधायक राहुल लोधी ने कहा कि कोरोना संकट के बाद एक ही पेशी हुई है। अन्य लोगों पर भी जुर्माना लगाया गया है, हाईकोर्ट के समक्ष वे अपना पक्ष रखेंगे।