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SC के फैसले के बाद शाम को केजरीवाल मंत्रिमंडल की बैठक, हो सकते हैं अहम फैसले

सीएम अरविंद केजरीवाल ने शाम 4 बजे दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। इस बैठक में उन्होंने सभी मंत्रियों के विभागों में जो भी फाइलें पेंडिंग पड़ी है उसे तलब किया है।

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cm arvind kejriwal

SC के फैसले के बाद शाम को केजरीवाल मंत्रिमंडल की बैठक, होंगे सकते हैं अहम फैसले

नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में उपराज्यपाल और दिल्ली की आप सरकार के बीच प्रशानिक अधिकारों की चल रही लड़ाई पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद अब केजरीवाल सरकार एक्शन मोड़ में आ गई है। देश की सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में साफ कर दिया है कि दिल्ली का बॉस सीाएम होगा। इस फैसले के बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने शाम 4 बजे दिल्ली सचिवालय में कैबिनेट की बैठक बुलाई है। बता दें कि इस बैठक में उन्होंने सभी मंत्रियों के विभागों में जो भी फाइलें पेंडिंग पड़ी है उसे तलब किया है। सबसे खास बात यह है कि इस बैठक में देर शाम केजरीवाल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता व पूर्व वित्तमंत्री पी. चिदंबरम से भी मुलाकात कर सकते हैं।

केजरीवाल सरकार कर सकती है अधिकारियों का तबादला

आपको बता दें कि आप सरकार का मानना है कि अदालत से आदेश मिलने के बाद पुलिस, जमीन और पब्लिक ऑर्डर को छोड़कर उन्हें बाकी सभी मामलों में फैसले लेने का अधिकार मिल गया है। मीडिया रिपोर्ट से मिली जानकारी के मुताबिक केजरीवाल सरकार इसी को ध्यान में रखते हुए गुरुवार को बड़े पैमाने पर दिल्ली में प्रशासनिक फेरबदल कर सकते हैं।

कोर्ट ने सुनाया अहम यह फैसला

गौरतलब है कि राजधानी में आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच चल रही खींचतान को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि एलजी दिल्ली में कोई भी फैसला लेने के लिए स्वतंत्र नहीं हैं। कोर्ट ने कहा कि एलजी को केबिनेट की सलाह के अनुसार ही काम करना होगा। वहीं दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया ने कोर्ट के फैसले को एतिहासिक बताया है। सिसोदिया ने कहा कि फैसला चुनी हुई सरकार के पक्ष में आया है। कोर्ट ने साफ कहा है कि लोकतंत्र में जनता को अधिकार है। अब दिल्ली में एलजी की मनमानी नहीं चलेगी।

लोकतंत्र की जीत हुई: सिसौदिया

कोर्ट के फैसले के बाद मीडिया से बात कर रहे मनीष सिसोदिया ने कहा कि यह लोकतंत्र और दिल्ली की जतना की बड़ी जीत है। दिल्ली में सत्ता चुनी हुई सरकार की है और चुनी हुई सरकार ही सत्ता चलाएगी। उन्होंने यह भी कि कानून बनाना दिल्ली सरकार का ही अधिकार है। अब एलजी को केबिनेट का फैसला मानना होगा। सिसोदिया ने कहा कि अब फाइलें एलजी के पास नहीं भेजी जाएंगी और ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली सरकार ही करेगी।

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