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Maratha Reservation Bill महाराष्ट्र विधानसभा में पास, नौकरी में 12 और शिक्षा में 13 फीसदी मिलेगा आरक्षण

Maharashtra में अब मराठा समुदाय को मिलेगा आरक्षण विधानसभा में पास हुआ Maratha Reservation Bill Devendra Fadnavis सरकार को मिल सकता है चुनावी लाभ

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Maratha Reservation Bill passed

Maratha Reservation Bill महाराष्ट्र विधानसभा में पास, नौकरी में 12 और शिक्षा में 13 फीसदी मिलेगा आरक्षण

नई दिल्ली। महाराष्ट्र विधानसभा में सोमवार को मराठा आरक्षण का संशोधित विधेयक ( Maratha reservation ) पास हो गया है। सर्वसम्मति से मराठा समुदाय के लिए शिक्षा में 13% और सरकारी नौकरियों में 12% आरक्षण को सदन की मंजूरी मिल गई। राज्यपाल की मंजूरी मिलते ये विधेयक कानून का रुप ले लेगा।

महाराष्ट्र की राजनीति तय करता है मराठा समुदाय

चुनावी साल में पास हुआ ये आरक्षण विधेयक Devendra Fadnavis सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण राजनीतिक उपलब्धि है। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की आबादी 30 फीसदी से ज्यादा है। पिछली बार मराठा समुदाय के लिए आए इस विधेयक को बिना किसी चर्चा पिछली बार सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया था।

पहले 16 फीसदी था आरक्षण

महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के पहले शिक्षा और नौकरियों में 16 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान रखा था। जिसके खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई थीं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इसे 12 और 13 फीसदी रखने का आदेश दिया था।

हाईकोर्ट के आदेश के बाद घटा कोटा

27 जून को हाईकोर्ट ने कहा था कि हम आरक्षण नीति को लागू करने का आदेश तो दे रहे हैं लेकिन मराठा समुदाय के लिए 16 फीसदी आरक्षण न्यायसंगत नहीं है। इसे 16 प्रतिशत से घटाकर 12 या 13 प्रतिशत करना चाहिए। कोर्ट ने कहा कि कुल आरक्षण 50 फीसदी से अधिक नहीं होना चाहिए लेकिन कुछ मामलों में पिछड़ा आयोग फैसला ले सकता है।