नई दिल्लीPublished: Aug 21, 2018 05:56:58 pm
Chandra Prakash
सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय निर्वाचन आयोग की अधिसूचना पर सवालिया निशान खड़ा करते हुए कहा कि नोटा सीधे चुनाव में सामान्य मतदाताओं के इस्तेमाल के लिए बनाया गया है।
नई दिल्ली: देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट ने मंगवार को राज्यसभा चुनाव को लेकर बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा कि राज्यसभा चुनाव में ‘उपरोक्त में से कोई नहीं’ अर्थात् (नोटा) के विकल्प की अनुमति नहीं दी जा सकती। कोर्ट ने कहा कि NOTA का विकल्प सिर्फ प्रत्यक्ष चुनावों के लिए दिया गया है न कि राज्यसभा जैसे चुनावों के लिए।