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तमिलनाडु में स्वामी के खिलाफ दर्ज मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक

जयललिता के बारे में टि्वटर पर टिप्पणी को लेकर स्वामी के खिलाफ तमिलनाडु में आपराधिक अवमानना के छह मामले दर्ज किए गए हैं

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Jameel Ahmed Khan

Sep 07, 2015

Subramanium Swamy

Subramanium Swamy

नई
दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जे. जयललिता के खिलाफ टिप्पणी के
मामले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता सुब्रह्मण्यम स्वामी के खिलाफ राज्य
में दायर आपराधिक अवमानना मामलों पर सोमवार को रोक लगा दी। न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा
और न्यायमूर्ति प्रफुल्ल चंद पंत की खंडपीठ ने स्वामी की याचिका की सुनवाई करते हुए
आपराधिक अवमानना के सभी छह मामलों पर रोक लगा दी।


स्वामी ने आपराधिक
अवमानना से संबंधित प्रावधानों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों का
उल्लंघन है। कोर्ट ने इस मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने के लिए केंद्र सरकार को
चार सप्ताह का समय दिया है।


जयललिता के बारे में टि्वटर पर टिप्पणी को लेकर स्वामी
के खिलाफ तमिलनाडु में आपराधिक अवमानना के छह मामले दर्ज किए गए हैं, जिन्हें
निरस्त करने का आग्रह भाजपा नेता ने कोर्ट से किया है।


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