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सरकार के नए निर्देशों की पालना में जुटा प्रशासन, अब दूसरे जिलों में जाने पर कोई रोक नहीं

राज्य से बाहर जाना भी हुआ आसान, प्रवासी मजदूरों की बन रही सूचियां

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सरकार के नए निर्देशों की पालना में जुटा प्रशासन, अब दूसरे जिलों में जाने पर कोई रोक नहीं

सरकार के नए निर्देशों की पालना में जुटा प्रशासन, अब दूसरे जिलों में जाने पर कोई रोक नहीं

प्रतापगढ़. अब राज्य के भीतर एक जिले से दूसरे दिन के लिए आने-जाने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि यह यात्रा केवल दिन में ही करनी होगी। राज्य से बाहर जाने के लिए ऑन लाइन के साथ ही ऑफ लाइन पास बनाने की व्यवस्था भी की गई है। यह पास तहसीलदार से लेकर जिला कलक्टर तक कई अधिकारी जारी कर सकेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने रविवार देर रात घोषणा की। जिला प्रशासन सोमवार को इस आदेश की क्रियान्विति की योजना बनाता रहा। मुख्यमंत्री गहलोत की घोषणा के तुरंत बाद जिला प्रशासन के पास इस आशय के आदेश भी पहुंच चुके। सरकार ने सोमवार को हर जिले से प्रवासी मजदूरों की सूची मांगी। जिला प्रशासन सोमवार को इस तरह की सूचियां बनाने में व्यस्त रहा। इस बीच सरकार ने स्टेट वार रूम 181 पर फोन कर आपातकालीन पास बनाने की व्यवस्था भी की है।
अब यूपी, बिहार और झारखंड के श्रमिकों को भेजने की तैयारी
अब जिला प्रशासन प्रवासी श्रमिकों को अपने इलाकों में भेजने की तैयारी में जुटा है। सोमवार को प्रवासी श्रमिकों की सूचियां तैयार कर राज्य सरकार को भेजी गई। पहले यूपी, बिहार और झारखंड के श्रमिकों को भेजा जाएगा। जिले में अब तक 289 श्रमिकों ने अपने गृह प्रदेश में जाने का आवेदन किया है। इनमें सबसे ज्यादा 253 यूपी, फिर बिहार के 33 और झारखंड के 3 श्रमिकों ने आवेदन किया है। इन्हें श्रमिक एक्सप्रेस से भेजने की तैयारी की जाएगी।
क्या है नई व्यवस्था में
एक जिले से दूसरे जिले में निजी वाहन से आने जाने के लिए किसी पास की जरूरत नहीं होगी। लेकिन आवागमन का कारण आपातकालीन स्थितियां होनी चाहिए, जैसे चिकित्सकी, निकटतम रिश्तेदार की मृत्यु या हादसा।
वाहनधारी और उसमें बैठे व्यक्ति के पास आईडी जैसे कार्यालय का पहचान पत्र या वाहन चालन का लाइसेंस होना चाहिए। यह छूट कंटेनमेंट एरिया और कफ्यूग्रस्त क्षेत्र में नहीं होगी। आने जाने की छूट सुबह सात से शाम सात बजे तक ही रहेगी।

राज्य से बाहर जाने के लिए ये है व्यवस्था
- ऑनलाइन पास ईमित्र से बनवाया जा सकता है।
ये अधिकारी बना सकते हैं पास
- जिला कलक्टर, उपखंड अधिकारी, तहसीलदार
- पुलिस अधीक्षक, पुलिस उप अधीक्षक, एसएचओ
- क्षेत्रीय व जिला परिवहन अधिकारी
- उद्योग मालिकों, कर्मचारियों व श्रमिकों के लिए जिला उद्योग केन्द्र के महाप्रबंधक
- खनन गतिविधियों के लिए अधीक्षण खनन अभियंता
नई व्यवस्था की तैयारी कर रहे हैं
&सरकार ने नई गाइडलाइन जारी की है। अब उसके क्रियान्वयन की बारी है। राज्य में लोग अनुमत गतिविधियों और आपातकालीन स्थितियों के कारण दिन में एक जिले से दूसरे जिले में बिना पास के आ जा सकते हैं। लेकिन प्रवासी श्रमिकों को पास बनवाना होगा।
अनुपमा जोरवाल, जिला कलक्टर प्रतापगढ