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मुख्यमंत्री युवा संबल योजना: स्नातक उत्तीर्ण और तकनीकी योग्यता आशार्थी को मिलेंगे इतने रुपए

Rajasthan News: प्रार्थी के परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। प्रार्थी के इस योजना में आवेदन के समय निरन्तर या प्राइवेट किसी भी प्रकार की पढ़ाई नहीं करना चाहिए।

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Mukhyamantri Yuva Sambal Yojana: मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत पात्र युवाओं को लाभ प्रदान करने के लिए जिला रोजगार कार्यालय ने योजना अन्तर्गत पात्रता बताई है। ताकि अधिकाधिक पात्र योजना का लाभ उठा सके।

जिला रोजगार अधिकारी भैरूलाल मीणा ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत राज्य के स्नातक उत्तीर्ण और तकनीकी योग्यता आशार्थी इस योजना में शामिल है। उन्होंने बताया कि योजना के लाभ लेने के लिए बेरोजगारी भत्ता दो वर्ष की अवधि अथवा रोजगार पाने, स्वयं का रोजगार पाने तक, जो पहले हो, के लिए ही किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पुरूष प्रार्थी 4 हजार रुपए प्रतिमाह व महिला प्रार्थी 4500 रुपए प्रतिमाह एवं नि:शक्तजन प्रार्थी को 4500 रुपए प्रतिमाह देय है।

इस तरह कर सकते हैं आवेदन

जिला रोजगार अधिकारी ने बताया कि मुख्यमंत्री युवा संबंल योजना में आवेदन के लिए ई-मित्र या स्वयं की एसएसओआईडी से कर सकते हैं। आवेदन के लिए प्रार्थी का स्नातक होना अनिवार्य है। आवेदन के लिए प्रार्थी का एसबीआई में एकल खाता होना आवश्यक है।

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प्रार्थी के परिवार में कोई सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए। प्रार्थी के इस योजना में आवेदन के समय निरन्तर या प्राइवेट किसी भी प्रकार की पढ़ाई नहीं करना चाहिए। इस योजना अन्तर्गत एक परिवार से दो बेरोजगार आशार्थी से ज्यादा लाभ नहीं उठा सकते हैं। प्रार्थी के पूरे परिवार की मिलाकर वार्षिक आय 2 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रार्थी का स्नातक के साथ तकनिकी आरएससीआईटी, बीएड, एएसटीसी या कोई भी राज्य सरकार द्वारा संचालित न्यूनतम तीन माह का कोर्स प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रार्थी योजना में आवेदन के बाद विभाग से वेरीफाई होने के बाद डाईरेक्ट से अप्रूव होने के बाद तकनीकी योग्यतानुसार सरकारी विभाग में 4 घण्टे इन्टर्नशिप करना अनिवार्य है। इन्टर्नशिप के आधार मासिक उपस्थिति के आधार पर भुगतान किया जाता हैं।

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आशार्थी के लिए यह है पात्रता

उन्होंने बताया कि भत्ता प्राप्त करने की पात्रता के लिए कोई न्यूनतम सीमा नहीं होगी। परन्तु अधिकतम आयु सामान्य आशार्थियों के लिए 30 वर्ष अनुसूचित जाति-जनजाति, महिला एवं विशेष योग्यजन आशार्थियों के लिए अधिकतम आयु 35 वर्ष होगी। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के तहत जनवरी 2022 से बेरोजगारी भत्ता लेने के लिये 4 घण्टे सरकार कार्यालयों में इंर्टशिप करनी होगी। इंर्टशिप उपस्थिति के अनुसार भत्ता देय होगा।