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शादीशुदा महिलाओं और 18 साल के युवाओं के लिए आई खुशखबरी, विभाग ने दे दिए ये निर्देश

Good News For Married Women And Youth: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत नाम जोड़ने एवं हटाने के मापदंड निर्धारित किए थे। उस समय प्रदेश पात्र लोगों ने राशन कार्डो में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किए थे।

पालीAug 13, 2024 / 04:43 pm

Akshita Deora

Rajasthan News: राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत अब राशन कार्ड में पुत्र वधुओं और 18 साल तक के बच्चों के नाम जोड़े जाएंगे। प्रथम चरण में नाम जुड़वाने के लिए लंबित आवेदनों का निस्तारण किया जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने नाम जुड़वाने के लिए प्राप्त आवेदनों के निस्तारण के लिए पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान करने के निर्देश दिए हैं।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत नाम जोड़ने एवं हटाने के मापदंड निर्धारित किए थे। उस समय प्रदेश पात्र लोगों ने राशन कार्डो में नाम जुड़वाने के लिए आवेदन किए थे। लेकिन बाद में नाम जोड़ने के काम पर रोक लगा दी गई। खाद एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने लंबित आवेदनों का निस्तारण करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं।
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इस तरह होगा काम

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना में नाम जोड़ने के लिए प्राप्त आवेदनों की जांच एवं संबंधबद निस्तारण के कार्य का प्रभावी पर्यवेक्षण जिला कलक्टर करेंगे। इस कार्य के लिए जिले में कार्यरत राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारी जैसे सहायक कलक्टर एवं कार्य पालक मजिस्ट्रेट या अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदि का सहयोग लिया जा सकेगा। आवेदन पत्रों के निस्तारण के लिए एसडीएम अपने क्षेत्र के प्राधिकृत अधिकारी होंगे।

दो चरणों में निस्तारण

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत राशन कार्ड में नाम जोड़ने का काम दो चरणों में होगा। प्रथम चरण में फर्स्ट इन, फर्स्ट आउट के नियम की पालना करते हुए नाम जोड़े जाएंगे। प्रथम चरण में लंबित आवेदन पत्र शून्य होने के बाद ही द्वितीय चरण शुरू किया जाएगा।

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