
अब टीएसपी जिलों में ढाई बीघा के खेतों में भी हो सकेगी तारबंदी
फसलों में मवेशियों से होने वाले नुकसान से सुरक्षा की कवायद
नए वित्तीय वर्ष से लागू होगी योजना
पांच हैक्टेयर में तारबंदी करने पर अनुदान भी 50 से बढ़ाकर 70 प्रतिशत किया
प्रतापगढ़. राज्य सरकार की ओर से राजस्थान फसल सुरक्षा मिशन के अंतर्गत गत वर्षों से चलाई जा रही तारबंदी योजना में अनुदान के लिए किसानों को राहत दी है। इसके तहत टीएसपी(अनुसूचित जनजाति क्षेत्र ) के किसानों के लिए नियमों में काफी राहत दी है। जिसके तहत प्रतापगढ़ जिले के सभी वर्गों के किसानों को ढाई बीघा यानि आधा हैक्टेयर के लिए भी तारबंदी के लिए अनुदान मिल सकेगा। इसके साथ ही तारबंदी कार्यक्रम में सामुदायिक भागीदारी बढ़ाने के लिए 10 या अधिक कृषकों के समूह में न्यूनतम 5 हैक्टेयर भूमि में तारबंदी किए जाने पर अनुदान राशि 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 70 प्रतिशत की गई है। नियमों में राहत के लिए नए वित्तीय वर्ष से किसानों को लाभ मिल सकेगा। प्रतापगढ़ जिले में यह है स्थिति
जिले में इस वर्ष 73.85 किलोमीटर के लक्ष्य है। इसके लिए 73 लाख 85 हजार रुपए की वित्तीय स्वीकृति है। इसके मुकाबले इस वर्ष अब तक 1005 आवेदन किए जा चुके है। इसमें से 854 आवेदनों में प्रमाण पत्रों की जांच की जा चुकी है। प्रशासनिक स्वीकृति 135 हो चुकी है। जबकि 25 में तैयारी कर ली है। वहीं 24 किसानों को अनुदान दिया जा चुका है।
यह है तारबंदी योजना
फसलों की मवेशियों से सुरक्षा के लिए तारबंदी योजना योजना राज्य सरकार की ओर से संचालित की जा रही है। जिसके तहत राज्य सरकार किसान व्यक्तिगत या समूह में प्रति किसान 400 रङ्क्षनग मीटर को सीमा तक कृषक या समूह में तारबंदी के जाने पर अनुदान देय होगा। हालांकि खेत की परिधि की लंबाई 400 मीटर से अधिक होने पर शेष दूरी में कृषक या कृषक समूह की ओर से स्वयं के स्तर पर ही खेत की सुरक्षा के लिए इंतजाम करने की घोषणा प्रस्तुत करनी होती है। तभी अनुदान राशि मिल सकेगी। लघु सीमांत कृषकों को तारबंदी के लिए लागत का 60 प्रतिशत या अधिकतम 48 हजार रुपए व अन्य सामान्य कृषकों को लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम 40 हजार रुपए अनुदान देय है। अनुदान के लिए किसान ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
छोटे खेतों वाले किसानों को काफी लाभ
किसानों के लिए चलाई जा रही तारबंदी योजना के नियमों में सरकार की ओर नए वित्तीय वर्ष 2023-24 में काफी राहत दी है। जिससे किसानों को काफी लाभ मिलेगा। जिसमें प्रतापगढ़ जिले के सभी वर्गों के किसानों को अब आधा हैक्टेयर खेत पर भी तारबंदी का लाभ मिल सकेगा। अब तक इस योजना में यह सीमा डेढ़ हैक्टेयर थी। इसे नए वित्तीय वर्ष से संशोधन करते हुए आधा बीघा की गई है। इसके लिए किसानों को ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
गोपालनाथ योगी, सहायक निदेशक, कृषि विस्तार, प्रतापगढ़.
Published on:
02 Mar 2023 08:46 am
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