13 जनवरी 2026,

मंगलवार

Patrika LogoSwitch to English
home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

गबन के मामले में राशन डीलर को तीन वर्ष की सजा

अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विक्रम सांखला ने 13 वर्ष पुराने गबन के एक प्रकरण में अभियुक्त राशन डीलर को ३ वर्ष की सजा सुनाई है। उस पर ५० हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जबकि एक अन्य राशन डीलर को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है।

2 min read
Google source verification
गबन के मामले में राशन डीलर को तीन वर्ष की सजा

गबन के मामले में राशन डीलर को तीन वर्ष की सजा

सरकारी योजनाओं में वितरित होने वाले गेंहूं की काला बाजारी करने का मामला
एक अन्य राशन डीलर को संदेह का लाभ देते हुए किया बरी
प्रतापगढ़
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विक्रम सांखला ने 13 वर्ष पुराने गबन के एक प्रकरण में अभियुक्त राशन डीलर को ३ वर्ष की सजा सुनाई है। उस पर ५० हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। जबकि एक अन्य राशन डीलर को संदेह का लाभ देते हुए बरी किया गया है।
प्रकरण के अनुसार सालमगढ़ थाना इलाके के प्रतापपुरा गांव में प्रकाशचन्द्र पुत्र नागुलाल मीणा एवं जसवन्तसिंह का राशन की दुकानों का आवंटन किया हुआ था।
रसद विभाग के प्रवर्तन निरीक्षक ने इन दुकानों का 6 जनवरी 2006 को निरीक्षण किया था। जिस दौरान प्रकाश की दुकान पर 1054.70 क्विंटल गेहूं मिले थे। जो नि:शुल्क वितरण करने के लिए आवंटित हुए थे। गेहूं को नियमानुसार वितरित नहीं कर काला बाजारी कर व्यक्तिगत लाभके लिए दुरुपयोग किया गया था। बिना सक्षम अधिकारी की अनुमति के तथा बिना गोदाम का प्रमाणीकरण कराए गेहूं का भण्डारण किया गया। इसी प्रकार बी.पी.एल. योजना के 74.20 क्विंटल व अन्त्योदय योजना के 68.45 किलो गेहूं उपभोक्ताओं को वितरण नहीं किए गए थे। इस पर मामला दर्ज किया गया। इसे न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। न्यायालय ने जसवन्तसिंह को मामले में दोषमुक्त करार दिया। अभियुक्त प्रकाशचन्द्र को आवश्यक वस्तु अधिनियम के अपराध में दोषी करार देकर तीन वर्ष की सजा सुनाई गई।
======

छात्राओं का किया सम्मान
प्रतापगढ़
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं भारतीय जीवन बीमा निगम की ओर से राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय महल नवीन परिसर मेंं विधिक जागरूकता शिविर एवं पुरस्कार वितरण समारोह आयोजित किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि लक्ष्मीकांत वैष्णव अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि राष्ट्र तब तक विकसित नहीं हो सकता जब तक कि बालिकाएं बराबरी का हक हासिल ना कर लें। देश की महिलाएं मजबूत बनें एवं निर्भिकता से आगे बढ़ें। देश की ताकत बच्चें है, वे ही भावी कर्णधार व भविष्य है। विशिष्ठ अतिथि संजय शर्मा शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम ने बच्चों से अपने कर्तव्य का पालन करने को कहा। विशिष्ठ अतिथि अखिल भारतीय मानवाधिकार निगरानी समिति के राष्ट्रीय सचिव अजीत मोदी ने कहा कि पुरुस्कार एवं प्रोत्साहन से ही प्रतिभाएं आगे बढ़ती हैं। इस अवसर पर मोहम्मद जफर खां विकास अधिकारी ने कहा कि वह कडी मेहनत करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। अध्यक्षता संस्था प्रधान विमला शर्मा ने की। दीपक पंचोली ने बताया कि इस अवसर पर सर्वश्रेष्ठ विद्यार्थी पुरूस्कार (स्टुडेन्ट ऑफ दी इयर) रूशदा कुरैशी, लक्ष्मी मीणा, सानिया कुरैशी, जशोदा मीणा, पायल सेन, पूजा मीणा, गायत्री राव, जान्हवी वर्मा, सोनिया जोगी, भावना ग्वाला, कक्षा में अध्ययनरत दिव्यांग बालिका माया को भी सम्मानित किया।