
CO Ziaul Haq Murder Case: सीओ जियाउल हक हत्याकांड में सभी 10 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए सीबीआई कोर्ट ने सभी 10 आरोपियों पर 19,500 का जुर्माना भी लगाया है। कोर्ट ने जुर्माने की आधी रकम को जियाउल हक की पत्नी परवीन आजाद को देने का आदेश दिया है।
सीबीआई के वकील के.पी. सिंह ने बताया कि यह मामला 2 मार्च 2013 का है। बलीपुर गांव में प्रधान के परिजनों और समर्थकों ने कुंडा के सीओ जियाउल हक की हत्या कर दी थी। इस मामले की जांच सीबीआई ने की और इसके बाद दोषियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया गया था। सीबीआई कोर्ट ने 4 अक्टूबर को जियाउल हक हत्याकांड मामले की सुनवाई के दौरान सभी 10 आरोपियों को दोषी करार दिया था। आज कोर्ट का फैसला आया है। सभी आरोपियों को धारा 302 और 149 के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके साथ ही हर एक आरोपी पर 19,500 रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। इस जुर्माने की आधी रकम जियाउल हक की पत्नी को दी जाएगी।"
मामले में कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया पर भी आरोप लगे थे। राजा भैया के अलावा उनके करीबी गुलशन यादव का भी नाम सामने आया था। बाद में उन्हें क्लीन चिट दे गई थी।
जियाउल हक के अब्बू शमशुल हक और उनकी अम्मी हाजरा खातून ने मीडिया को बताया कि वो सीबीआई कोर्ट के फैसले से संतुष्ट हैं लेकिन जिसने इस पूरी वारदात का चक्रव्यूह रचा उसके बचने का मलाल है।
इसके बाद इस हत्याकांड में कुंडा विधायक राजा भैया को क्लीन चिट दिए जाने पर पिता शमशुल हक ने कहा कि मुलजिम तो राजा भैया और गुलशन यादव ही थे। पता नहीं कैसे राजा भैया को क्लीन चिट मिल गई। सीबीआई ने लीपापोती कर दी या फिर किसी और ने लेकिन पूरा चक्रव्यूह उन्हीं का रचा हुआ था। उन्होंने ही हत्या कराई।
Updated on:
10 Oct 2024 03:13 pm
Published on:
10 Oct 2024 11:22 am
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