
हाईकोर्ट ऑर्डर
प्रयागराज ( allahabad ) यूपी के न्यायालयों में अब A4 साइज के कागज का इस्तेमाल हाे सकेगा। इसके लिए इलाहाबाद हाईकाेर्ट ( allahabad highcourt ) ने अनुमति दे दी है। वीडियाे संचार रजिस्ट्रार ( जे ) ने इसकी पुष्टि की है। उन्हाेंने बताया कि उच्च न्यायालय की प्रशासनिक समिति ने उत्तर प्रदेश में सभी न्यायिक मंचों काे सभी न्यायिक और प्रशासनिक कार्यों के लिए A4 साइज के पेपर का इस्तेमाल करने की अऩुमति दी है।
इसके लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के नियम 1952 में संसाेधन किया गया है। यह अलग बात है कि इस पेपर के दाेनाें ओर लिखा जाएगा इस बारे में कुछ नहीं बाेला गया है। दरअसल यह निर्णय ( highcourt order ) आनंद और अन्य बनाम रजिस्ट्रार जनरल और अन्य जनहित याचिका पर दिया गया जिसमें एक पक्ष पर मुद्रण के लिए लीगल साइज के पेपर के स्थान पर अब A4 साइज शीट का इस्तेमाल करने की मांग की गई थी।
इस याचिका काे दाखिल करने वाले याची इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र हैं। इन्हाेंने एडवोकेट शशवत व आनंद के माध्यम से याचिका दाखिल की थी। इस याचिका के संबंध में काेई कार्यवाही नहीं हाेने पर हाल ही में इन्हाेंने एक बार फिर से जनहित याचिका 19 नवंबर काे दाखिल की। सुनवाई के बाद अब हाईकाेर्ट ने A4 साइज की शीट का इस्तेमाल करने की अनुमति दे दी है लेकिन कागज के दाेनाें ओर छपाई की जा सकती है इस पर काेई टिप्पणी नहीं की।
Published on:
29 Nov 2020 07:27 pm
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